logo

दिल्ली नगर निगम में वेतन भुगतान की देरी को लेकर उच्च न्यायालय में शिकायत

MCD News: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आदेश देते हुए MCD को वेतन भुगतान में देरी करने पर चेतावनी दी।

 
MCD Salary

Haryana Update, Municipal Corporation Of Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी करने और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने के कारण उच्च न्यायालय में शिकायत की है। उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि वेतन न देने पर नगर निकाय को भंग करने का आदेश भी दे सकते हैं। अदालत ने कहा है कि विकास कार्य की उम्मीद कैसे की जा सकती है जब तक वेतन नहीं दिया जाता।

कार्यप्रणाली पर उठे प्रश्न

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की पीठ ने वेतन और पेंशन भुगतान में देरी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने पूछा कि क्या कोई संस्था विकास कार्य कर सकती है जो अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान नहीं कर सकती। अदालत ने निगम से जवाब मांगा है और उसे व्यवहार को निराशाजनक बताया।

विकास कार्य की आशा

पीठ ने कहा है कि आशा कैसे की जा सकती है कि जब तक वेतन और सातवें वेतन आयोग की सिफारिश नहीं की जाती, तब तक विकास कार्य कैसे हो सकते हैं। पीठ ने इस स्थिति में विकल्पों पर विचार किया है।

नगर निकाय के उत्तर की अपेक्षा

पीठ ने निगम को यह पूछा है कि उसे या तो अपने विवाद को सुलझा देना चाहिए या फिर केंद्र को बता देना चाहिए कि वह निगम को भंग कर देने का आदेश दे।

दिल्ली सरकार—MCD सेम पेज पर फिलहाल

अदालत ने दिल्ली सरकार और MCD को एक साथ होने के कारण वित्तीय समस्याओं को हल करने का आदेश दिया है।

केंद्र को बोलकर विभाजित करेगी

अदालत ने चेतावनी दी है कि या तो नगर निकाय अपने विवाद को सुलझा देंगे या फिर केंद्र को बता देंगे कि उन्हें निगम को भंग करने का आदेश देना होगा। अदालत ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बकाया भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए एक मोहलत दी है।

click here to join our whatsapp group