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CM योगी ने बदला उत्तराधिकार Rule, अब संपत्ति हस्तांतरण के लिए देना होगा इतना Charge

UP News: करोड़ों की जमीन पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने और मामूली लागत पर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। लेकिन अब रक्त संबंधों से बाहर के लोगों को सर्किल दर का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।

 
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश संशोधन (Indian Statute) विधेयक 2024 को पारित करने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बहुमत से पारित करने की घोषणा की।

भूमि की खरीद फरोख्त पावर ऑफ अटॉर्नी से की जाती थी, जिससे राजस्व नुकसान होता था। करोड़ों की जमीन पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने और मामूली लागत पर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। लेकिन अब रक्त संबंधों से बाहर के लोगों को सर्किल दर का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।

इसमें यह भी व्यवस्था है कि रक्त संबंधों में 5 हजार रुपये के स्टांप पर ही संपत्ति हस्तांतरण करना आसान होगा। अब भी 5,000 रुपये के स्टांप पेपर पर खून के रिश्तों में मुख्तारनामा के जरिए संपत्ति हस्तांतरण होगा। यह सिर्फ पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती और नातिन के रिश्तों में होगा।

100 के स्टांप पर अटॉर्नी की शक्ति खरीद-फरोख्त नहीं होगी
100 रुपये के स्टांप पेपर पर उत्तर प्रदेश में करोड़ों की जमीन खरीदने और बेचने का खेल समाप्त हो गया है। भारतीय स्टांप (उप्र संशोधन) विधेयक 2024 शुक्रवार को विधानसभा में ध्वनिमत से पास हुआ। हालाँकि, विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह ध्वनिमत से पारित नहीं हुआ।संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लोग करोड़ों की जमीन और संपत्ति को सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर खरीदते और बेचते थे। इससे निर्धारित स्टांप न मिलने से राजस्व को नुकसान हुआ। अब सर्किल रेट का 7% स्टांप शुल्क देना होगा अगर कोई अटॉर्नी पावर केवल खून के रिश्तों से प्राप्त करता है। संशोधन में अटॉर्नी की संपत्ति की देखरेख से संबंधित शक्ति को स्टांप शुल्क से बाहर रखा गया है।

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