CM सैनी ने किया 50 साल पुराने नियम में बड़ा बदलाव! इन लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

Haryana Update : हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के शहरों और कस्बों में सालों पहले बसी कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के फैसले के बाद सरकार ने अब शहरों और कस्बों में सालों पहले बसी कॉलोनियों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक यह राहत उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया है। हरियाणा सरकार ने कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक विधि एवं विधायी विभाग ने इसको लेकर हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक की अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह विधेयक नगरीय क्षेत्रों के विकास और उनके विनियमन से जुड़ा है। इसके तहत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में समुचित नियोजन और विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं-
मिली जानकारी के मुताबिक यह विधेयक नगरीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग में सुधार, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अहम माना जा रहा है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम-1975 में संशोधन किया गया है। सरकार ने कॉलोनियों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र के प्रावधान में तेजी लाने और पहले से बसे प्रोजेक्टों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए यह संशोधन किया है।
जहां प्लॉटेड कॉलोनियों के अलावा अन्य कॉलोनियों के मामले में सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, ऐसी कॉलोनियों के मामले में पूरे क्षेत्र के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें अब नया पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जहां प्लॉटेड कॉलोनियों के मामले में पूरे क्षेत्र के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें अब नया प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।