logo

CM सैनी ने दिए सख्त आदेश! इनकी Family ID करो रद्द, जानें वजह

Haryana Family ID : हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे लोगों का परिवार पहचान पत्र अब रद्द कर दिया जाएगा। अगर परिवार का कोई सदस्य जिसके पास परिवार पहचान संख्या है, वह परिवार में नहीं रहता या परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है, तो परिवार पहचान पत्र भी रद्द कर दिया जाएगा।
 
इनकी Family ID करो रद्द
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Family ID, Haryana Update : हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे लोगों का परिवार पहचान पत्र अब रद्द कर दिया जाएगा। अगर परिवार का कोई सदस्य जिसके पास परिवार पहचान संख्या है, वह परिवार में नहीं रहता या परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है, तो परिवार पहचान पत्र भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से किसी सदस्य को PPP से बाहर करने का अनुरोध करता है, तो संबंधित सदस्य का PPP नंबर रद्द कर दिया जाएगा।

'PPP डेटा किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा'
प्राधिकरण के सीईओ जे गणेशन ने परिवार पहचान पत्र से संबंधित नियमों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार पहचान पत्र कोष में पंजीकृत परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के हाथ भी बांध दिए हैं।

संबंधित एजेंसियां ​​गैर सरकारी कार्यों के लिए PPP डेटा किसी के साथ साझा नहीं कर सकेंगी। डेटा का इस्तेमाल केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी सेवाओं और लाभों तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए किया जा सकेगा। केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार या राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व और नियंत्रण वाला कोई बोर्ड, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम या अन्य एजेंसी ही डेटा का उपयोग कर सकेगी।

PPP में डेटा कैसे अपडेट होगा-
परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार की जानकारी का डेटा संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा फंड में दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना उस पटवारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है।

यदि PPP में परिवार की स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति एक ही है, तो उस सदस्य की जाति सत्यापित मानी जाएगी। यदि पटवारी और परिवार द्वारा दर्शाई गई जाति में अंतर है, तो संबंधित कानूनगो को सूचित किए बिना जाति का सत्यापन किया जाएगा। यदि पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति कानूनगो की रिपोर्ट से मेल खाती है, तो उसे सत्यापित माना जाएगा। यदि कानूनगो की रिपोर्ट में दर्शाई गई जाति संबंधित परिवार व पटवारी द्वारा दी गई जाति से भिन्न है तो अंतिम सत्यापन मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मंडल राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी, जिसके आधार पर PPP में डाटा अपडेट किया जाएगा।

जन्म तिथि में करा सकेंगे सुधार-
परिवार पहचान पत्र में यदि किसी सदस्य की जन्म तिथि में कोई गलती है तो उसे ठीक करवाने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके डाटाबेस में दर्ज जन्म तिथि तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के मामले में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अलावा आम जनता के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर PPP में रिकॉर्ड ठीक करवाया जा सकेगा।