UP में नहीं चलेगा इन जमीनों पर बुलडोजर, ना ही किया जाएगा किसी को बेदखल
UP News: आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इसका जिम्मा खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट में उठाया है. सरकार के इस उपक्रम से नजूल की जमीन पर आशियाना बनाने वाले लोगों को राहत मिली है।
Haryana Update: Yogi Government द्वारा हाल ही में लाए गए नए अध्यादेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है.
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से मुख्य स्थायी वकील कुणाल रवि सिंह ने कहा कि फिलहाल सर्वे का काम किया जाएगा। नजूल की जमीनों से किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा और न ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है न्यायमूर्ति एसडी सिंह और सुरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने डॉ. अशोक तहलियानी की ओर से दायर याचिका पर मामले की सुनवाई की. यूपी सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी कर कहा है कि सरकार अब किसी भी निजी व्यक्ति या संस्था को नजूल भूमि का पट्टा नहीं देगी.
सरकार ने कहा था कि जमीन सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही दी जायेगी. इसके अलावा सरकार नजूल भूमि पर आवंटित पट्टों और निर्माण का सर्वे करा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन लोगों के पट्टे समाप्त हो गए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद सरकार इसका नवीनीकरण भी नहीं करेगी और जमीन वापस ले लेगी. अध्यादेश को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है.