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Breaking News: High Court से आया बड़ा फैसला, जाने किस हुई उम्र कैद,

Latest Haryana Murder Case News: जींद जिले में 4 साल पहले एक व्यक्ति की तारकोल के ड्रम के अंदर डालकर हत्या कर दी गई थी इसके मामले पर आज हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि सभी 6 हथियारों को उम्र कैद की सजा वह साथ ही 45,450 का जुर्माना भरना होगा,
 
Breaking News: High Court से आया बड़ा फैसला, जाने किस हुई उम्र कैद,

Haryana Update: हरियाणा के जींद नामक स्थान पर चार साल पहले हुए एक बेहद गंभीर अपराध पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।  

कुछ लोगों ने किसी को टार नामक चिपचिपे काले पदार्थ से भरे टैंक में फेंक दिया और उसे मार डाला।

कोर्ट ने अब फैसला किया है कि इन लोगों को पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होगा।  उन्हें सज़ा के तौर पर मोटी रकम भी चुकानी होगी जो कि 45.45 हजार रुपये है। 

होली नामक एक विशेष दिन पर, अजय और बादल नाम के दो लोगों में बड़ी लड़ाई हो गई क्योंकि वे एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे।

अजय का परिवार परेशान हो गया और बादल के घर जाकर उसे बताया कि उसने जो किया वह उन्हें पसंद नहीं आया। दोनों पक्ष एक-दूसरे से मिले और यह वास्तव में तीव्र हो गया।

मारपीट के दौरान अजय, उसके पिता धर्मपाल और उसके भाई सोनू को चोट लगी। मारपीट के बाद अजय के पिता धर्मपाल का पता नहीं चल सका।

उस समय कलवा नामक गाँव के कुछ लोग पुलिस से उलझ गये थे। पुलिस ने कहा कि उन्होंने किसी को चोट पहुंचाने और बिना इजाज़त के अपने साथ ले जाने जैसे बुरे काम किए।  

पुलिस ने इसमें शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जब उनसे बात की तो उन्होंने मारपीट करने और फिर धर्मपाल नाम के व्यक्ति को पकड़कर ले जाने और उसे इतनी चोट पहुंचाने की बात स्वीकार की कि उसकी मौत हो गई। 

किसी के मारे जाने के बाद ऐसा करने वाला व्यक्ति उसके शरीर को टुकड़े-टुकड़े करना चाहता था। उन्होंने शव को एक बड़े कंटेनर में टार नामक चिपचिपे काले पदार्थ से भरकर उस स्थान पर रख दिया, जहां वे इमारतें बनाते हैं।

जब पुलिस उस स्थान पर आई तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा ओवन तारकोल को गर्म करके उसे तरल बना रहा है।

क्योंकि बहुत गर्मी थी, वे उस रात शव को बाहर नहीं निकाल सके। इसलिए पुलिस ने रात में उस जगह को बंद करने का फैसला किया ताकि माहौल ठंडा हो सके।

एक बड़े कंटेनर को विशेष उपकरण से काटने के बाद गर्म तारकोल के कारण अंदर आग लग गई। इससे कंटेनर को काफी नुकसान हुआ।  इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को अदालत में जाकर तय करना पड़ा कि उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए।  

सोमवार को कोर्ट ने जितेंद्र, बिजेंद्र, बादल, दीपक, धर्मेंद्र और रवींद्र को दोषी करार देते हुए सारी जिंदगी जेल में रहने की सजा सुनाई। उन्हें 45.45 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा। 

 

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