Ration Card E-KYC App : इस 1 मोबाइल App से ब्लॉक हुआ राशन कार्ड होगा अनब्लॉक!

Ration Card E-KYC App (Haryana Update) : राशन कार्ड धारक अब घर बैठे ही कहीं से भी अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एप लांच किया गया है। हिमाचल में लाखों परिवारों के राशन कार्ड ई-केवाईसी न होने से अस्थाई तौर पर ब्लॉक हो गए हैं। अब ऐसे परिवारों को डिपुओं में राशन मिलना बंद हो गया है। प्रदेश में कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके परिवार के सदस्य विदेश या देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं।
ऐसे में परिवार के एक भी सदस्य का ई-केवाईसी न होने से राशन कार्ड अस्थाई तौर पर ब्लॉक हो गया है। ऐसे में अब एक सदस्य का ई-केवाईसी न होने से राशन कार्ड में दर्ज अन्य सदस्य भी डिपुओं में सस्ते राशन की सुविधा से वंचित हो रहे हैं। इसे देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिसके जरिए विदेश और देश के किसी भी राज्य में रह रहे लोग घर बैठे ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी करवाने पर ब्लॉक हुआ राशन कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा और उपभोक्ता फिर से पहले की तरह डिपुओं में सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
इस ऐप से घर बैठे ही ई-केवाईसी हो जाएगी-
हिमाचल या बाहर रहने वाले जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, ऐसे लोग अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ई-केवाईसी पीडीएस एचपी फेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद विदेश और दूसरे राज्यों में बैठे लोग इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता लोकमित्र केंद्र या नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-पोस मशीन के माध्यम से भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं, जिसके बाद ब्लॉक हुआ राशन कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा और उपभोक्ता डिपुओं में जाकर इस महीने का अपना राशन कोटा प्राप्त कर सकते हैं।
कार्ड में दर्ज सदस्य की मृत्यु होने पर क्या करें?
ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड में दर्ज वास्तविक सदस्य को ही सस्ते राशन की सुविधा का लाभ मिले। ऐसा देखा गया है कि कई परिवारों के राशन कार्ड की स्थिति में किसी सदस्य की शादी और मृत्यु के कारण परिवर्तन हुआ है, लेकिन राशन कार्ड में नाम दर्ज होने के कारण ऐसे सदस्यों के नाम पर भी राशन लिया जा रहा है, इसलिए राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी होना आवश्यक है, ताकि राशन कार्ड में दर्ज ऐसे सदस्यों के नाम हटाए जा सकें और वास्तविक लाभुकों को ही राशन उपलब्ध कराया जा सके। ऐसी स्थिति में यदि राशन कार्ड में दर्ज किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ संबंधित पंचायत के सचिव को आवेदन देकर राशन कार्ड में दर्ज ऐसे व्यक्ति का नाम हटवा सकते हैं।
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर संबंधित खाद्य निरीक्षक को आवेदन किया जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यदि बेटी की शादी हो गई है, तो मायके और ससुराल दोनों के राशन कार्ड में सचिव को आवेदन देकर मायके से नाम हटवाकर ससुराल के राशन कार्ड में नाम दर्ज कराया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में संबंधित निरीक्षक को आवेदन देकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह राठौर का कहना है, 'उपभोक्ता ई-केवाईसी पीडीएस एचपी फेस ऐप डाउनलोड करके ई-केवाईसी करवा सकते हैं, विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराई है।'