Haryana: हरियाणा मे इन कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा! 20,000 रुपये मिलेगी पेंशन

Haryana Update : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज कैबिनेट मीटिंग की। मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में कई एजेंडों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के जिन पूर्व कर्मचारियों के विभागों का विलय किया गया था, उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है।
ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम सैनी ने कहा, "आज कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए हैं। हमारे सभी पूर्व कर्मचारियों एचएसएमआईटीसी, कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और जिन विभागों का विलय हुआ है, उन्हें 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।" हरियाणा में दिव्यांगों की 10 और श्रेणियां जोड़ी गईं-
नायब सैनी ने क्या कहा?
प्राप्त जानकारी के अनुसार नायब सैनी ने आगे कहा, "हरियाणा में दिव्यांगों की 10 और श्रेणियां जोड़ी गई हैं, उन्हें आज के कैबिनेट निर्णय के अनुसार मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रति माह दे रही है। कैबिनेट ने दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
पहले हीमोफीलिया और थैलेसीमिया में 18 वर्ष के बाद लाभ मिलता था, इसलिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अब 18 वर्ष की कोई सीमा नहीं होगी।" हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन मंजूर किया गया था, अब उसमें दिव्यांगजनों की 10 और श्रेणियां जोड़ दी गई हैं।
छोटे व्यापारियों के लिए सेटलमेंट स्कीम-
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, "हम छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं, जो सालों से जीएसटी के मुकदमे में फंसे हुए थे। अब 10 लाख से कम आय वाले सभी लोगों का ब्याज माफ कर दिया गया है, और केवल मूल राशि का 40 प्रतिशत ही देना होगा। हरियाणा के सीएम ने आगे कहा, "हमने 10 लाख से ऊपर के करदाताओं को 50 प्रतिशत की छूट दी है, और ब्याज भी माफ कर दिया है।
इस योजना के तहत 2 लाख से अधिक करदाता लाभ उठा सकेंगे। ब्याज और जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ कर दी गई है। 10 लाख से ऊपर की आय वाले करदाता भी अपनी मूल राशि दो किस्तों में चुका सकेंगे।