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Bank Locker : बैंक लॉकर से सामान चोरी होने पर मिलेगा इतना पैसा

अगर आप भी बैंक में बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं यदि आपकी कोई भी चीज चोरी हो जाती है तो बैंक आपको इसका कितना पैसा देगा जानिए पूरी डिटेल
 
Bank Locker : बैंक लॉकर से सामान चोरी होने पर मिलेगा इतना पैसा

Haryana Update : आज के इस डिजिटल युग में लोग Cash कम रखने की आदि हो रहे हैं. वह Online Payment करना अधिक प्रीफर कर रहे हैं. इन सभी सुविधाओं को पूरा करने में Bank एक बड़ी भूमिका निभाता है. वह Bank कौन सा है? यह पर्सन-टू-पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन उस Bank में लागू होना वाला Rules RBI द्वारा तय किया जाता है. ऐसा ही एक Rules कुछ दिन पहले RBI ने Bank Locker सिस्टम से संबंधित बनाया था. Rules पहले से ही था, बस उसमें कुछ बदलाव किया गया था. अगर आप Bank Locker का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस नए Rules के बारे में जान लेना चाहिए.

क्या है RBI का Rules ? 
RBI के नए Bank Locker के Rules में कई बदलाव किए गए हैं. नए Rules के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति Bank के Locker में अपना सामान रखता है और वह खराब हो जाता है तो ऐसे में Bank की जिम्मेदारी होगी कि वह उसका हर्जाना भरे. Bank ग्राहक को Locker के सालाना किराए का 100 गुना पैसा चुकाने के लिए बाध्य होगा. वहीं, अगर Bank में आग लगने, डकैती होने या किसी भी अन्य तरह की आपदाएं आती हैं तो Bank ही उससे हुए नुकसान की भरपाई ग्राहक को करेगा.

कैसे ले सकते हैं Bank मे Locker ? 
अगर आपको Bank Locker लेना है तो आपको पहले Branch में में जाना होगा, जहां आप अपना Locker खुलवाना चाहते हो, . यह आपका कोई भी nearest branch हो सकता है. फिर वहां application देनी होगी. Locker आपको पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अलॉट किया जाता है. अगर एप्लिकेशन देने के बाद आपका नाम Bank की वेटिंग list में आता है तो आपको Locker दिया जाता है. इसके लिए आपसे कुछ किराया सालाना आधार पर लिया जाता है.

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