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Arvind Kejriwal Bail: जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन नहीं कर पाएंगे ये 4 काम

Arvind Kejriwal Interim Bail: Delhi के कथित शराब घोटाला मामले में CM Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत के मुताबिक सीएम केजरीवाल 1 जून 2024 तक जेल से बाहर रहकर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे.

 
Arvind Kejriwal Bail: जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन नहीं कर पाएंगे ये 4 काम

Arvind Kejriwal Interim Bail (Haryana Update) : दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अक्षय तृतीया बहुत शुभ दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आए, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ परिवार के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं. अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सीएम केजरीवाल को शीर्ष अदालत की शर्तों का पालन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत मिली है, जो अपने शीर्ष नेता की अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार को गति देने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि, कोर्ट ने उनके मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर अन्य शर्तें भी लगाई हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. तब से अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में थे. अब उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है. उनसे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे ये 4 काम!
अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई काम नहीं कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कड़ी शर्तें लगाई हैं. दिल्ली के सीएम होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे. CM Kejriwal के सचिवालय जाने पर भी रोक रहेगी. सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल! हालांकि, अगर उपराज्यपाल को लगता है कि किसी फाइल पर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर अनिवार्य है तो उस स्थिति में केजरीवाल हस्ताक्षर कर सकते हैं. इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली की रद्द की गई एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के गवाहों से बात नहीं कर पाएंगे. इस तरह अंतरिम जमानत पर रहते हुए सीएम केजरीवाल पर चार बड़ी पाबंदियां रहेंगी.

'हनुमान जी का आशीर्वाद'
भगवान हनुमान के प्रति अक्सर अपनी श्रद्धा जाहिर करने वाले केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद कहा कि यह उनका आशीर्वाद है कि वह जेल से बाहर हैं. केजरीवाल जब तिहाड़ जेल के गेट नंबर चार से बाहर आए तो आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. 'जेल के ताले टूटे, केजरीवाल आजाद हुए' के नारों के बीच केजरीवाल ने कार की सनरूफ से खड़े होकर आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह शनिवार सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे और दोपहर 1 बजे आप कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. उधर, इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है.

 

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