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7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में हुई बढ़ौतरी, इतना देना होगा टैक्स

7th CPC gratuity rules: यह खबर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। आपको बता दें कि किसी भी कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी  (gratuity Hike) बढ़ी आर्थिक मदद होती है, जो उसे अपने क्षेत्र में लगातार काम करने के बदले दी जाती है।
 
 केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में हुई बढ़ौतरी, इतना  देना होगा टैक्स
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 7th CPC gratuity rules: यह खबर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। आपको बता दें कि किसी भी कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी  (gratuity Hike) बढ़ी आर्थिक मदद होती है, जो उसे अपने क्षेत्र में लगातार काम करने के बदले दी जाती है। जबकि बता दें कि इसके लिए कम से कम पांच साल तक सेवाएं जारी रहने का नियम भी है।

 

 

इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रेच्युटी पाने के लिए और भी कई तरह के नियम (new gratuity rules) तय किए गए हैं। बता दें कि अब सरकार ने ग्रेच्युटी में बढ़ौतरी (7th CPC gratuity rules) की हुई है, ऐसे में अब ग्रेच्युटी की राशि अधिक होने के कारण सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस ग्रेच्युटी पर टैक्स (gratuity par tax) भी देना पड़ेगा। निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी इसे लेकर संशय में हैं। आइये जानते हैं अब ग्रेच्युटी पर कितना टैक्स देना होगा।


कर्मचारियों में है यह कंफ्यूजन -

जब से सरकार की ओर से ग्रेच्युटी की लिमिट (7th pay commission gratuity limit) को सरकारी कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपये किया गया है तब से ही  केंद्रीय कर्मचारी ग्रेच्युटी पर टैक्स (gratuity tax) लगने या न लगने को लेकर कंफ्यूज हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी (gratuity ki limit)  के अलग नियम तय हैं।  

पिछले साल बढ़ाई थी ग्रेच्युटी की सीमा-

7th pay commission की सिफारिशों को जब लागू किया तो ग्रेच्युटी की सीमा को उसी समय बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। केंद्र सरकार ने  सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की लिमिट 1 जनवरी 2024 को 25 प्रतिशत की थी। पहले यह लिमिट 20 लाख रुपये थी। हालांकि सरकार ने ग्रेच्युटी की लिमिट 7वें वेतन आयोग (7th CPC gratuity new rules) की सिफारिशों के अनुसार ही  बढ़ाई थी। पिछले साल 30 मई को इस बारे में सर्कुलर जारी किया था। 


ग्रेच्युटी पर इतना लगेगा टैक्स-

सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी (7th pay commission gratuity) का पैसा सरकारी कर्मचारियों को खाते में मिलता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के पैसे पर टैक्स से राहत दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु के बाद भी 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी देने का नियम है। यह ग्रेच्युटी (tax free gratuity) राशि पूर्ण रूप से इनकम टैक्स फ्री है। यानी इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी को 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 


गेच्युटी की इतनी है लिमिट-

ग्रेच्युटी के नियम प्राइवेट व सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं अलग-अलग हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रच्युटी की लिमिट (private employee gratuity limit) 20 लाख रुपये तय की गई है। इस समय सरकारी कर्मचारी को 25 लाख की ग्रेच्युटी मिलती है। 

फिलहाल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 20 लाख ग्रेच्युटी (what is gratuity) तक ही टैक्स में छूट मिलती है। यह स्पष्ट है कि प्राइवेट कर्मचारियों को 20 लाख तक की ग्रेच्युटी बिना किसी टैक्स के मिलती है और सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी (Private employee gratuity rules)पर कोई टैक्स न देने का नियम है।