आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना: हरियाणा में बेटियों के जन्म पर मिलेंगे ₹21,000

'आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना: हरियाणा सरकार की ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना के तहत बेटियों के जन्म पर परिवार को ₹21,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना समाज में बेटियों को सशक्त बनाने और लिंगानुपात सुधारने के लिए चलाई जा रही है। लाभार्थी परिवार योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। जानें इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी डिटेल नीचे।
 
 
Haryana update : हरियाणा सरकार ने राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 'आपकी बेटी हमारी बेटी' योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो बेटियों को जन्म देने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जागरूक हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹21,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने और समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रदान की जाती है।

1. कौन-कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?

इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के परिवारों को सहायता दी जाती है:

  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और बीपीएल (BPL) परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर ₹21,000 की सहायता राशि दी जाती है।
  • अन्य सभी वर्गों के परिवारों की दूसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ दिया जाता है।

2. योजना का उद्देश्य

  • बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उन्हें परिवार के लिए बोझ न मानने की मानसिकता को बदलना।
  • हरियाणा राज्य में लिंगानुपात में सुधार लाना, जिससे समाज में लड़कियों और लड़कों की संख्या में संतुलन बना रहे।
  • बालिकाओं की शिक्षा और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना।

3. योजना के लिए पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड तय किए गए हैं:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हुआ हो।
  • परिवार SC, ST या BPL श्रेणी में आता हो, या अन्य वर्गों के लिए दूसरी बेटी होनी चाहिए।

4. आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई गई है।

(1) आवेदन पत्र प्राप्त करें

  • आवेदक हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इसके अलावा, नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से भी आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें

आवेदन पत्र को सही-सही भरकर उसमें निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा:

  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागू हो)

(3) आवेदन पत्र जमा करें

  • भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जमा करें।

5. महत्वपूर्ण बिंदु

  • आवेदन बेटी के जन्म के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
  • सभी दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक है, गलत या अपूर्ण दस्तावेजों की स्थिति में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
  • अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर संपर्क कर सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य और योजना का लाभ

हरियाणा सरकार की यह योजना बेटियों को जन्म से ही सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से गरीब और कमजोर वर्गों को अपनी बेटियों की परवरिश और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में लिंगानुपात में सुधार करने में मदद मिलेगी।

अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और हरियाणा सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।