Toll Tax: 10 सेकेंड से ज्यादा रुके तो क्या लगेगा चार्ज? जानें NHAI की नई गाइडलाइन

Toll Tax Update: टोल प्लाजा पर अगर 10 सेकंड से ज्यादा समय लगता है तो आपको टोल टैक्स देना होगा या नहीं? इसे लेकर NHAI ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस नियम के तहत अब वाहनों को टोल पर अनावश्यक देरी से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जानें टोल टैक्स से जुड़ी यह अहम गाइडलाइन और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। पूरी जानकारी नीचे देखें।
 
Haryana update, Toll Tax: अब टोल गेट पर लंबे इंतजार या कतार होने की स्थिति में फ्री में टोल देने का पुराना नियम हटा दिया गया है। पहले, यदि टोल गेट पर 10 सेकंड से अधिक इंतजार होता था या 100 मीटर से लंबी कतार लग जाती थी, तो पिछली वाली गाड़ी को बिना टोल दिए जाने की अनुमति मिलती थी। हालांकि, यह नियम केवल उन टोल प्लाज़ा पर लागू था जो 2021 के बाद नए डिजाइन के तहत बनाए गए थे।

नए अपडेट की मुख्य बातें:  Toll Tax

  • पुराना नियम हटाया गया:  Toll Tax
    हाल ही में NHAI ने टोल गेट पर इंतजार या लंबी कतार के कारण फ्री टोल देने वाले नियम को पूरी तरह से हटा दिया है। अब किसी भी स्थिति में फ्री टोल की सुविधा नहीं दी जाएगी।

  • नई निगरानी व्यवस्था:  Toll Tax
    NHAI ने टोल प्लाज़ा पर ट्रैफिक की निगरानी के लिए एक लाइव फीड सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली में वेटिंग टाइम को 5 मिनट माना गया है। यदि कोई वाहन 5 मिनट से अधिक समय तक टोल गेट पर रुकता है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

  • लागू होने का क्षेत्र:  Toll Tax
    यह नई व्यवस्था फिलहाल कुछ ही टोल प्लाज़ा पर शुरू की गई है और भविष्य में इसे विस्तार दिया जाएगा।

इस नई व्यवस्था से टोल कलेक्शन में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा, और लंबी कतार या देर से गुजरने पर फ्री टोल देने का विवाद समाप्त हो जाएगा।