Property Rights: पति की संपत्ति पर पत्नी का हक! जानें कानून क्या कहता है?
Haryana Update, Digital Desk: आप अपने पति की संपत्ति पर पूरी तरह से हकदार हैं ऐसा जरूरी नहीं। एक महिला को ससुराल की प्रपोर्टी पर उतना ही अधिकार है जितना उसके ससुराल वाले उसे देना चाहते हैं। वहीं महिला अपने पति की संपत्ति पर अधिकारी है। यदि पति अपनी संपत्ति में किसी के नाम कोई वसीयत नहीं करता है और वह मर जाता है, तो पति की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कैटेगरी 1 कानूनी उत्तराधिकारी होगी।
भारत में कानून ही पत्नी को पति की संपत्ति पर अधिकार देता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत, शादी के बाद पति-पत्नी अलग होने का निर्णय लेते हैं तो महिलाएं पति से भत्ता मांग सकती हैं। वहीं पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम और 125 सीआरपीसी के तहत महिलाएं जीवन भर अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं।
उदाहरण के लिए, अगर ए की मृत्यु हो जाती है और उसके पत्नी, बेटा और बेटी हैं और उसने कोई वसीयत नहीं की है। इस स्थिति में सभी वर्ग 1 कानूनी उत्तराधिकारी हैं, इसलिए पति की संपत्ति समान रूप से उसके सभी वर्ग 1 कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बांटी जाएगी।