PAN Card Rules: खराब CIBIL स्कोर के कारण दूसरा PAN बनवाना हो सकता है महंगा, जानिए क्या है सजा!
Haryana update, Pan Card Rules: खराब सिबिल स्कोर (Cibil Score) को छुपाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। पैन कार्ड आपके वित्तीय लेन-देन से जुड़ा होता है और इसका उपयोग बैंक लोन, क्रेडिट स्कोर, टैक्स भरने और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा पैन कार्ड बनवाकर अपनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश करता है, तो वह कानून का उल्लंघन करता है।
दूसरा पैन कार्ड बनवाने पर क्या हो सकती है सजा?
भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के धारा 139A के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे धारा 272B के तहत दोषी माना जाएगा।
इस अपराध के लिए ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अगर टैक्स चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी का मामला बनता है, तो आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं तो क्या करें?
अगर किसी व्यक्ति ने गलती से दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं, तो बेहतर होगा कि वह एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं-
ऑनलाइन तरीका-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट (https://www.incometaxindia.gov.in) पर जाएं।
"पैन सरेंडर" ऑप्शन पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
अपना दूसरा पैन कार्ड डीएक्टिवेट करवाएं।
ऑफलाइन तरीका-
नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर "पैन सरेंडर फॉर्म" भरें।
अपने अतिरिक्त पैन कार्ड की कॉपी जाइंट करें और जमा करें।