Pan Card: आपका पैन काड हो सकता हैं अमान्य, जानिए पूरी खबर 

वित्त अधिनियम 2017 ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नया खंड 139AA जोड़ा था, जिसके तहत 1 जुलाई 2017 से पैन के लिए आवेदन करते समय या आय की विवरणी प्रस्तुत करते समय अपना आधार नंबर बताना जरूरी है.

 

 पैन कार्ड भारत में आयकर विभाग के जरिए जारी दस अंकों की एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है. यह एक लेमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड (आमतौर पर पैन कार्ड के रूप में जाना जाता है) के रूप में जारी किया जाता है.

यह टैक्स उद्देश्यों के लिए भारत में व्यक्तियों और संपैन को आधार से लिंक करना
वित्त अधिनियम 2017 ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नया खंड 139AA जोड़ा था, जिसके तहत 1 जुलाई 2017 से पैन के लिए आवेदन करते समय या आय की विवरणी प्रस्तुत करते समय अपना आधार नंबर बताना जरूरी है.

अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले लिंक करना होगा.

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पैन कार्ड
अगर पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

एक बार पैन कार्ड धारक इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो 10 अंकों की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या निष्क्रिय हो जाएगी और पैन कार्ड बंद हो जाएगा. ऐसे में चेक कर लें कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं.स्थाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है. पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है. वहीं आपके पैन कार्ड को अब आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी है.

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ऐसे चेक करें पैन और आधार का लिंकिंग स्टेटस
- ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' पर जाएं और लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें.
- अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करें और व्यू लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें.
- सफल सत्यापन पर, आपके लिंक आधार स्थिति के संबंध में एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा.