Income Tax में राहत! 14.65 लाख की कमाई पर अब नहीं लगेगा टैक्स, देखें कैसे!

Income Tax : अब भारतीय आयकर प्रणाली में 14 लाख 65 हजार रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। यह योजना नए टैक्स स्लैब के तहत लागू होगी, जिसमें अब तक की आय से टैक्स में राहत मिलेगी। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
Haryana update, Income Tax : केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में कई लाभ दिए हैं, जिनसे आप अपनी आय पर टैक्स बचा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि, कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर आप 12 लाख रुपये से अधिक की आय को भी टैक्स फ्री कर सकते हैं।

14.65 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कैसे करें?  Income Tax

टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, आप 14 लाख 65 हजार रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सैलरी के कुछ हिस्सों को सही तरीके से उपयोग करना होगा।

कॉस्ट टू कंपनी (CTC) का स्मार्ट तरीका अपनाएं  Income Tax

अगर आपकी सैलरी 14.65 लाख रुपये है, तो इसका आधा हिस्सा (50%) बेसिक सैलरी के रूप में होता है और बाकी का हिस्सा अन्य भत्तों के रूप में होता है। इस प्रकार, आप बेसिक सैलरी से जुड़ी टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

कैसे टैक्स फ्री होगा 14 लाख 65 हजार रुपये तक?  Income Tax

  • कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): बेसिक सैलरी का 12% कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है, जो टैक्स फ्री होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 7.3 लाख रुपये है, तो 87,900 रुपये की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

  • नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS): बेसिक सैलरी का 14% (1,02,550 रुपये) NPS में जाता है, जिससे और भी टैक्स छूट प्राप्त होती है।

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है।

इन सभी छूटों का लाभ उठाकर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 11,99,550 रुपये रह जाती है, जो 12 लाख रुपये की टैक्स फ्री आय के दायरे में आ जाती है।

कैसे बचें 88,500 रुपये तक का टैक्स?  Income Tax

अगर आप 14.65 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स भरते हैं, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के तहत 88,500 रुपये का टैक्स बचाने का मौका मिलता है।

  • 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स: 20,000 रुपये
  • 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स: 40,000 रुपये
  • 12 से 14.65 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स: 28,500 रुपये

इन तीनों टैक्स स्लैबों को जोड़ने पर कुल 88,500 रुपये टैक्स बचाया जा सकता है।

इस प्रकार, सही तरीके से आहार और टैक्स प्लानिंग करके आप अपनी आय पर टैक्स बचा सकते हैं।