Income Tax : टैक्सपेयर्स की अब उड़ेगी रातो की नींद, अब इस कमाई पर भी लगेगा मोटा टैक्स 

यदि आपके खाते में ऐसा पैसा है जिसके स्रोत की जानकारी आप आयकर विभाग को नहीं दे पाते हैं, तो आपको उस पर भारी भरकम टैक्स चुकाना होगा. इसका विवरण निम्नलिखित है: कितना टैक्स आपको भुगतान करना होगा। ऐसे पैसों पर करीब 83.25 प्रतिशत तक का टैक्स देना पड़ सकता है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 

Haryana Update : भारत में बहुत से लोग टैक्स चोरी करते हैं, जिससे उनके पास कालाधन जमा हो जाता है। पिछले कई सालों से सरकार ने टैक्स चोरी को रोका है। यहां तक कि आयकर विभाग को उन पैसों को ट्रैक करने का अधिकार भी है, जिसके बारे में आप समझा नहीं सकते (कितने कर आपको अनएक्सप्लेंड कैश पर देना होगा) । सैलरी, घरेलू संपत्ति, व्यावसायिक आय, शहर की आय और अन्य स्रोतों से आय आयकर को बताती है। आयकर अधिनियम भी टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है।


आय का स्रोत नहीं बताने पर उच्च टैक्स

आयकर कानूनों के अनुसार, टैक्सपेयर के खाते में आए किसी भी पैसे पर टैक्स लगना अनिवार्य है, अगर छूट नहीं मिली है। अगर टैक्सपेयर ने ऐसे किसी पैसे पर टैक्स नहीं दिया है, तो उसे पैसे मिलने का स्रोत बताना होगा और टैक्स नहीं देने का कारण भी बताना होगा। आय के स्रोत को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे पैसे आप पर भारी टैक्स लगा सकते हैं।


सोना, ज्वैलरी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के संबंध में इन बातों का ध्यान रखें

आयकर अधिनियम की धारा 69ए के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पैसा, सोना, ज्वैलरी या अन्य कोई महत्वपूर्ण वस्तु पाई जाती है, जिसका खाते में उल्लेख नहीं है, और टैक्सपेयर ने स्रोत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है या टैक्सपेयर द्वारा दी गई जानकारी से असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट नहीं है, तो यह उस वर्ष की आय मानी जाएगी।

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 तो भारी-भरकम टैक्स 83.25 प्रतिशत होगा

आयकर नियमों के अनुसार, आयकर विभाग को नहीं बताए गए धन पर 83.25 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता है। इसमें 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 6% पेनाल्टी शामिल हैं। यही कारण है कि इन पैसों पर टैक्स लगाते समय कोई टैक्स स्लैब नहीं देखा जाता; इसके बजाय, सीधे ६० प्रतिशत का टैक्स लगाया जाता है।


6% पेनाल्टी इस समय नहीं लगेगी


जिन पैसों की जानकारी नहीं दी जाती है, उन पर कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है और कोई नुकसान नहीं बताया जाता है। यद्यपि, अगर उसे टैक्स रिटर्न में शामिल किया गया हो और उस पर टैक्स दिया गया हो, तो इस पर छह प्रतिशत की पेनाल्टी नहीं लगाई जाती है। पैसों के अलावा कोई भी कीमती वस्तु या कैश की जानकारी नहीं देने पर 83.25 प्रतिशत का भारी-भरकम टैक्स लगेगा।