Income Tax: घर में सोना रखने की लिमिट क्या है? इनकम टैक्स नियम जान लेंगे तो फायदे में रहेंगे

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने घर में सोना रखने की लिमिट तय की है। अगर आपके पास निर्धारित मात्रा से अधिक सोना है तो आपको इसका हिसाब देना होगा। सही जानकारी और नियमों का पालन करने से आपको टैक्स से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। पढ़ें पूरी डिटेल नीचे।
 
Haryana update, Income Tax: सोने की खरीदारी भारत में एक पुरानी परंपरा रही है, खासकर शादी विवाह और त्योहारों के दौरान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने को लेकर आयकर विभाग ने कुछ खास नियम बनाए हैं? यदि आप घर में सोना रखते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कितनी मात्रा तक सोना रखना कानूनी रूप से सही है।

घर में कितना सोना रख सकते हैं:  Income Tax

  • अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती है।
  • अविवाहित पुरुष 100 ग्राम सोना ही रख सकता है।
  • विवाहित महिला के लिए यह सीमा 500 ग्राम तक है।
  • शादीशुदा पुरुष के लिए यह लिमिट 100 ग्राम है।

सोने पर टैक्स का प्रावधान:  Income Tax

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अगर सोना खरीदने के 3 साल के भीतर बेचा जाता है, तो शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) लगता है।

  • 3 साल के बाद बेचे गए सोने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) लागू होता है।

डिजिटल गोल्ड पर नियम:  Income Tax

डिजिटल गोल्ड खरीदने पर कोई लिमिट नहीं होती है और इसका रिटर्न भी फिजिकल गोल्ड की तुलना में ज्यादा होता है। इस पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 20% की दर से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB):  Income Tax

  • इसमें एक वर्ष में अधिकतम 4 किलोग्राम तक सोने में निवेश किया जा सकता है।
  • इसमें 2.5% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है, लेकिन ब्याज पर टैक्स लगता है।
  • एसजीबी 8 साल बाद टैक्स-फ्री हो जाता है।

म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETFs:  Income Tax

यदि 3 साल से अधिक समय तक म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETFs रखे जाते हैं, तो उन पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है।

यह जरूरी है कि आप सोने से संबंधित इन नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सकें।