Income tax : शादियों में मिले हुए तोहफो पर भी लगेगा टैक्स, जानिए नए Rules
Income tax News : आजकल शादी का सीजन चल रहा है और शादी पर गिफ्ट्स मिलना आम है। क्या आप जानते हैं कि शादी में गिफ्ट के रूप में मिलने वाले सोने-चांदी के गहने और अन्य महंगी वस्तुओं पर टैक्स लगाना होगा? ज्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते, और आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं।
Haryana Update : देश में शादी का सिजन है। भारत में शादी बहुत धूमधाम से होती है। शादी में दुल्हा-दुल्हन और उनके परिवार को उपहार भी मिलते हैं। इन तोहफे में पैसे के साथ महंगी ज्वेलरी, गाड़ी, संपत्ति और बहुत कुछ कीमती सामान शामिल हैं। यही कारण है कि इन सामानों पर कितना टैक्स लगता है?
हम आज आपको बताएंगे कि शादी में मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स कम लगता है। आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में इससे संबंधित क्या प्रावधान है?
टैक्स का मूल्य क्या है?
शादी के दौरान दुल्हे-दुल्हन को जो भी उपहार मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। इसका अर्थ है कि सोना, संपत्ति, सामान और अन्य वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगेगा। इस पर कोई कर नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि दुल्हे-दुल्हन के माता-पिता को गिफ्ट देने पर टैक्स नहीं लगता है।
गिफ्ट की सीमा क्या है?
शादी में क्या दे सकते हैं? इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की मूल्यवान उपहार दे सकता है। ये सभी उपहार टैक्स से मुक्त हैं। गिफ्ट देने वाले को आयकर विभाग को गिफ्ट की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, कई बार दुल्हे-दुल्हन को इस गिफ्ट के बारे में बताना पड़ता है।
इसलिए अनुभवी लोगों का कहना है कि इस तरह के गिफ्ट का प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के रूप में चित्र भी काम आता है।
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क्या शादी के बाद मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स लगता है? अगर किसी दुल्हे-दुल्हन को शादी के बाद गिफ्ट मिलता है, तो टैक्स नहीं लगेगा। महिला को शादी के बाद भी गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट में दी जाती है तो इनकम टैक्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
गोल्ड को कितना सुरक्षित रख सकते हैं?
बिना किसी डॉक्यूमेंट के, शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक सो सकती है। वहीं, वह बिना शादी के 250 ग्राम सोना रख सकती है। इसी तरह, एक आदमी बिना किसी प्रमाण के सौ ग्राम सोना रख सकता है।