OPS की बहाली पर हाईकोर्ट का अहम आदेश, इन लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ!
Haryana Update, New Delhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1/2002 के तहत नई पेंशन योजना (NPS Scheme) लागू होने के बाद नियुक्त सहायक अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS scheme) का लाभ लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया कि नई पेंशन योजना लागू होने से पहले के विज्ञापन से चुने गए सहायक शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी। साथ ही, कोर्ट ने सरकार का दावा मानने से इनकार कर दिया कि सहायक शिक्षक नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियुक्त किए गए थे, इसलिए वे नई स्कीम में होंगे। नंदलाल यादव सहित कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विकास ने यह आदेश दिया है।
कहा गया था कि एक अप्रैल 2005 के बाद सभी सहायक अध्यापकों को नियुक्त किया गया था। इसलिए वे पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा। वे नए कार्यक्रम में शामिल हैं। इसे याचिकाओं में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता आलोक कुमार यादव ने कहा कि याचिकाकर्ता के अलावा चयनित और नियुक्त सभी अन्य शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं। उनके साथ भेदभाव होता है। याचियों को विभाग की गलती से ज्वाइन नहीं कराया गया था, इसलिए अन्य चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले की गईं।
उनका दावा था कि वर्ष 2002 में सहायक अध्यापकों की भर्ती की सूचना दी गई थी। 29 नवंबर 2004 को इंटरव्यू हुआ था और 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित किया गया था। घोषित परिणामों के आधार पर अधिकांश शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर नौकरी मिली। कॉलेज मैनेजमेंट ने याचियों को स्वीकार नहीं किया। बाद में बोर्ड के दबाव में दूसरे कॉलेजों में शामिल हो गए। नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद याचियों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग हुई। उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि वे नई योजना से आच्छादित थे। कोर्ट ने इसे गलत ठहराया।