Haryana: हरियाणा के इन कर्मचारियों को बड़ा झटका! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन

Haryana: हरियाणा के कई कर्मचारियों के लिए बुरी खबर! सरकार ने नए नियम लागू करते हुए कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ा झटका लगेगा, जो लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक कारणों से उठाया है। जानें किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर और इसके पीछे क्या है सरकार की योजना।
 
 
Haryana update : हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) कर्मियों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन सूची में शामिल करने की याचिका खारिज कर दी है।

क्या थी याचिका?

IRB कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उन्हें हरियाणा आर्म्ड पुलिस (HAP) और कमांडो बल की तरह इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति में शामिल किया जाए। उनका तर्क था कि उन्हें भी समान ट्रेनिंग दी जाती है और वे अन्य पुलिस बलों की तरह समान काम करते हैं, इसलिए वे भी समान पदोन्नति के हकदार हैं।

हरियाणा सरकार का तर्क

कोर्ट में हरियाणा सरकार ने यह तर्क दिया कि IRB और अन्य पुलिस कैडर में अंतर है।

  • IRB एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों पर बनाया गया था।
  • IRB कर्मियों की भर्ती और ट्रेनिंग केंद्र सरकार देखती है, और इनका योगदान पूरे देश में लिया जाता है।
  • जबकि हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होते हैं, और उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार के नियमों के तहत होती है।

हाई कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए यह माना कि IRB कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से अलग है। इसी आधार पर IRB कर्मियों की याचिका को खारिज कर दिया गया।

क्या होगा आगे?

इस फैसले के बाद IRB कर्मियों को इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। हालांकि, वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।