Haryana: एक या दो बच्चों की महिलाओं को सरकार दे रही 11,000 रुपये, तुरंत करें आवेदन

Haryana:  सरकार ने एक या दो बच्चों वाली महिलाओं के लिए खास योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आपके लिए जरूरी है। नीचे जानिए पूरी डिटेल।
 
 
Haryana update : महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ शुरू करती रहती है। इसी क्रम में एक योजना के तहत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ₹11,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस लेख में हम इस योजना के पात्रता मानदंड, मिलने वाले लाभ, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

विवरण

जानकारी विवरण
योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
शुरू होने का वर्ष 2017
लाभार्थी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं
सहायता राशि ₹11,000
किश्तों की संख्या 3
आवेदन का तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन
आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, MCP कार्ड
कार्यान्वयन मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

इस योजना का मुख्य उद्देश्य माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। विशेष रूप से इस योजना को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे अपने और अपने बच्चे की देखभाल उत्तम तरीके से कर सकें।

सहायता राशि का वितरण
कुल ₹11,000 की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में दी जाती है:

  • पहली किश्त: ₹3,000 – गर्भावस्था के पंजीकरण के समय।
  • दूसरी किश्त: ₹3,000 – गर्भावस्था के 6 महीने पूरे होने पर।
  • तीसरी किश्त: ₹5,000 – बच्चे के जन्म पंजीकरण और पहले टीकाकरण चक्र के दौरान।

पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आयु सीमा: महिला की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
  • पहला जीवित बच्चा: यह सुविधा केवल पहले जीवित बच्चे के लिए मान्य है।
  • आर्थिक स्थिति: परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
  • सरकारी नौकरी: महिला किसी सरकारी संस्थान या PSU में नियमित रूप से कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
  • अन्य योजनाओं से जुड़ाव: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।

आवश्यक दस्तावेज़
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • मनरेगा जॉब कार्ड (यदि लागू हो)
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्रमाण (यदि लागू हो)
  • आयुष्मान भारत कार्ड (यदि लागू हो)
  • गर्भावस्था पंजीकरण का प्रमाण
  • नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
  • टीकाकरण का प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने इस योजना के लिए एक आधिकारिक पोर्टल तैयार किया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित चरण अपनाएं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ‘सिटिजन लॉगिन’ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।
  3. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP द्वारा वेरिफाई करें।
  4. आवश्यक जानकारी भरें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
  5. फॉर्म को सबमिट करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि किसी महिला को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो तो वह निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकती है:

  1. संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज संलग्न करें।
  3. भरा हुआ फॉर्म जमा कर दें।

योजना के अन्य लाभ
यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि माताओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होती है। साथ ही, इससे:

  • मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आती है।
  • नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार होता है।
  • महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यह लेख केवल जानकारी हेतु तैयार किया गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि अवश्य करें। यदि आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह हो तो निकटतम सरकारी कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें।