कर्मचारियों को मिलेगी 42 दिन की स्पेशल छुट्टी, बस ये शर्त करनी होगी पूरी
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब उन्हें 42 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलेगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। कर्मचारियों को यह छुट्टी मिलने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होगा, जैसे निर्धारित कामकाजी घंटों को पूरा करना और अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा करना। जानिए, इस छुट्टी का लाभ किसे मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी।
Jan 12, 2025, 21:16 IST
Haryana update, Central Employees Special Leave: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के एक आदेश के अनुसार, अब अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान के प्रति जागरूकता और प्रोत्साहन मिलेगा।
स्पेशल छुट्टी के लिए नियम:
- अंगदान करने वाले कर्मचारी को 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी, जो अंग निकालने की सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए दी जाएगी।
- छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने के दिन से लागू होगी, और यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से एक सप्ताह पहले भी ली जा सकती है।
- यह छुट्टी डोनर के शरीर के किसी भी अंग को दान करने पर उपलब्ध होगी, जैसे कि किडनी, अग्न्याशय, या लीवर का हिस्सा।
- हालांकि, रेलवे और ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों को इस विशेष छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा।
इस निर्णय से अंगदान को एक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाएगा, और इससे संबंधित कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मान भी मिलेगा।