Bank Locker Rules: RBI के नए रूल, आपका पैसा बैंक से हुआ चोरी अब कौन करेंगा भरपाई, तुरंत जाने

Bank Locker Rules: बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ गई नए नियमों से, पैसा, सोने-चांदी के आभूषण या अन्य अहम चीजें अधिक सुरक्षित रहेंगी, माना बैंक लॉकर सुरक्षित हैं, 100 गुना तक मुआवज़ा मिलेगा ग्राहकों, पूरी जानकारी जाने। 

 

Bank Locker Rules: घर की तिजोरी से अधिक सुरक्षित स्थान बैंक लॉकर को कहते हैं, भारत के लोग क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहां पर उनका पैसा, सोने-चांदी के आभूषण या अन्य अहम चीजें अधिक सुरक्षित रहेंगी, माना बैंक लॉकर सुरक्षित हैं, किसी असाधारण घटना में यदि बैंक लॉकर में राखी नकद या आभूषण को नुकसान होता हैं तो उसे कौन ढूंढेगा और कौन करेंगा मुआवज़ा। 

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बहुत बार आपको नजर आया होगा की बस और किराये का मकान अपने सामान की सुरक्षा करना अक्सर ग्राहक या किरायेदार की जिम्मेदारी होती हैं, ऐसा होटलों और बसों में लिखा होता हैं, यात्रियों को अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए और कीमती सामान कमरे में नहीं रखना चाहिए, ठीक बैंक यही तर्क देता था कि उसके लॉकर में रखे गए ग्राहक के सामान के नुकसान के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा, हालांकि, बैंक लॉकर से जुड़े कई मामलों में उठी आपत्तियों के बाद RBI ने लॉकर को लेकर बैंकों की जिम्मेदारी तय कर दी हैं।

बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ गई नए नियमों से 
इस साल फरवरी में लागू होने वाले नए बैंक लॉकर कैश, आभूषण या अन्य कीमती सामान और दस्तावेज के साथ हैं और बैंकों की लापरवाही के चलते किसी कारणवश उसे क्षति पहुंचती हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी।

100 गुना तक मुआवज़ा मिलेगा ग्राहकों को 
RBI ने अपने नए नियमों में स्पष्ट किया है कि बैंक लॉकर में रखे ग्राहकों के सामानों को कोई नुकसान पहुंचता हैं, तो बैंक ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, वहीं, अगर लॉकर को नुकसान आग और डकैती से होता है तब भी बैंक इसकी भरपाई करेगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं को बैंकों की लापरवाही माना गया हैं ऐसे में बैंक किसी भी सूरत में यह नहीं कह सकते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं हैं।


ऐसा नहीं है कि बैंक लॉकर में रखें कीमती सामान की जिम्मेदारी, अगर लॉकर को नुकसान प्राकृतिक आपदा जैसे- बाढ़, भूकंप या अन्य किसी घटना के कारण होता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके अलावा, यदि ग्राहकों की अपनी लापरवाही के कारण लॉकर में रखी रकम को कोई नुकसान होता हैं, तो भी बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे।

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