हरियाणा के स्कूली छात्रों को अब मिलेगी मुफ्त बस सुविधा!

Haryana News: विद्यार्थी सुरक्षा परिवहन योजना के तहत बसें दूरदराज के स्कूलों में जाएंगे। वहीं, 30 से 40 छात्रों के लिए मिनी बस सेवा दी जाएगी। शिक्षा विभाग 5 से 10 विद्यार्थियों वाले गांवों में परिवहन सेवा प्रदान करेगा।

 

Haryana Update: आपको बता दें, की हरियाणा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। स्कूलों में दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को अब कोई चुनौती नहीं होगी। सरकार विद्यार्थियों को मुफ्त परिवहन देगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए, विद्यार्थी अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2024–25 का नया सैशन ट्रांसपोर्ट लिंक पर MIS पोर्टल पर अपने दूरी डाटा डाल सकते हैं।

यदि छात्रों के घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है, तो इस योजना को कक्षा एक से बारहवीं तक के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। पहले, यह योजना हर जिले के एक हिस्से में लागू की जाएगी, फिर यह अन्य हिस्सों में भी फैल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सात स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए यह प्रक्रिया शुरू की है।
50 से अधिक विद्यार्थी होने पर हरियाणा विद्यार्थी सुरक्षा परिवहन योजना के तहत बसें दूरदराज के स्कूलों में जाएंगे। वहीं, 30 से 40 छात्रों के लिए मिनी बस सेवा दी जाएगी। शिक्षा विभाग 5 से 10 विद्यार्थियों वाले गांवों में परिवहन सेवा प्रदान करेगा।
 
परिवहन योजना का मूल उद्देश्य है दूर-दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त परिवहन सुविधा देना। ताकि ऐसे बच्चों को पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं हो। सरकार ने गरीब ग्रामीण बच्चों के लिए बेहतरीन सुविधाएं शुरू की हैं जो अधिक खर्च करने में असमर्थ हैं। योजना से राज्य के बाहर पढ़ने वाले बच्चों को अधिक लाभ मिलेगा।

योग्यता: इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मिलेगा।
ऐसे विद्यार्थी जो दूर-दराज के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं

आवेदन कैसे करें: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किसी भी स्थान पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सरकार खुद पता लगाएगी कि किस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं और कितनी दूर स्कूल जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, पचास वर्ष की आयु के अधिकांश विद्यार्थियों के लिए परिवहन विभाग बस सुविधा प्रदान करेगा; यदि बच्चों की संख्या 30 से 40 के बीच है, तो मिनी बस सुविधा प्रदान की जाएगी, और यदि बच्चों की संख्या 5 से 10 है, तो शिक्षा विभाग बस सुविधा प्रदान करेगा।