Haryana Government Scheme: हरियाणा सरकार इन बच्चों को देगी प्रति माह 1850 रुपए

Haryana Governemnt Scheme News: हरियाणा सरकार बच्चों के लिए कोई न कोई नई योजना लेकर आती रहती है। ऐसी ही एक और स्कीम लेकर आई है हरियाणा सरकार। जानिए कौन कर सकता है आवेदन। 
 
Haryana Update, Government Scheme For Children: डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु के युवा को माता-पिता की सहायता या देखभाल से उनकी मृत्यु होने, पिता के घर से पिछले दो वर्ष से अनुपस्थित होने, माता-पिता की लंबी सजा (एक वर्ष से कम न हो) या मानसिक या शारीरिक अक्षमता, माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होने के चार कारणों में से एक है। 

झज्जर में इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है 

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग उस बच्चे को धन देता है। उपरोक्त विभाग एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 रूपये प्रति माह की मासिक पेंशन देता है। जिला झज्जर में 9 हजार 183 बच्चों को योजना से धन मिल रहा है।

क्या चीज़े है अनिवार्य

दूसरी ओर, जिला समाज कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज (जैसे राशन कार्ड या वोटर कार्ड) की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति चाहिए।  अगर आवेदक के पास उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई नहीं है, तो वह 5 वर्ष से अधिक समय के लिए हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है, साथ ही किसी अन्य प्रमाण पत्र के साथ। 

कौन नहीं कर सकता आवेदन

उनका कहना था कि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को सरकारी पारिवारिक पेंशन मिल रहा है तो वे उपरोक्त कार्यक्रम का लाभ नहीं ले पाएंगे। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को अपने नजदीकी सीएससी केंद्र (अटल सेवा केंद्र सहित) पर आवेदन करना होगा।

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