3 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार को क्या लाभ मिलेगा? जानें पूरी जानकारी
 

Haryana Govt: कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों को महत्त्वपूर्ण राहत दी है। उनके लिए जल शुल्क की क्षतिपूर्ति की गई है। साथ ही, बकाया जल शुल्क सहित 372.13 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है।

 

Haryana Update:  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अटेली मंडी में जनसभा की। बैठक में उन्होंने बहुत सी घोषणाएं कीं। CM ने प्रेस कांफ्रेंस की। CM को बताया गया कि कुल 17 एजेंडे प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई है।

इन 15 प्रस्तावों को हरियाणा में मंजूरी मिली

सीएम ने हरियाणा वन्यजीव प्रयोग विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह A और B सेवा नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी।

संशोधन राज्य के नियमों से मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद हटा दिया गया है।

भारत सरकार ने इसे अब IFS कैडर I PCCF स्तर पर रखा है।

28.87 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के धारकों को राज्य भर में छूट मिलेगी।

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों से 20 रुपये प्रति माह और सामान्य वर्ग से 40 रुपये प्रति माह का पिछले एक वर्ष का बिल लिया जाएगा।


इको टूरिज्म की विकास नीति भी पास हुई है।

2013 में हरियाणा चौकीदार नियम में एक नया उपनियम जोड़ा गया है, जो ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देगा।

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अगस्त 2023 में राज्य सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7,000 रुपये से 11,00 रुपये कर दिया।

बैठक ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को पेंशन देने की अनुमति दी।

3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को यह धन मिलेगा।

2021 की राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति में 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख किया गया है

बैठक ने पिछड़ा वर्ग राज्य सूची (BCE-A) में संशोधन भी मंजूर किया।


पिछड़ा वर्ग राज्य सूची (ब्लॉक-ए) में शामिल छह जातियां हैं: अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी।

निर्देश संख्या 31 में जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में बदल दिया गया है।