UP Scheme : योगी सरकार ने लागू किए नए नियम, अब घर बैठे बंधेगी पेंशन, बस लिखवाना होगा नाम
यूपी राज्य सरकार गरीबों के लिए कई आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करती है। ऐसी ही व्यवस्था विधवा पेंशन कार्यक्रम है। इसके तहत विधवाओं को सालाना 6 हजार रुपये, यानी प्रति महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वास्तव में, राज्य सरकार असहाय महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है। जिससे उन्हें अपने खर्चों का भुगतान करना पड़े। विवाहित पेंशन योजना की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसके लिए 18 साल की उम्र की विधवा भी पात्र है।
हम आज की कहानी में विधवा पेंशन योजना की पूरी जानकारी देंगे। पात्रता के मामले में, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो और उसके परिवार की आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, वह बीपीएल कार्ड धारक है और कोई और पेंशन नहीं ले रही है।
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विधवा पेंशन योजना से जुड़े कागजातों में आवेदक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल शामिल हैं।
यूपी सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (https://sspy-आप up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएँ। यहाँ निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन का विकल्प दिखाया जाएगा। तब आपको 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर जाएगा। अब एक फॉर्म खुल जाएगा. इसे भरने के बाद दस्तावेज अपलोड कर दें, फिर कैप्चर कोड भरकर सबमिट पर क्लिक करें। ऐसे में आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।