UP Govt Scheme : लड़की का जन्म होने पर भी अब बजेगा DJ, योगी सरकार देगी 50 हजार रुपए
राज्य और केंद्र सरकारों ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें सरकार आर्थिक सहायता भी देती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसी ही कठोर योजना चलाती है। इस योजना में आपको 50,000 रुपये कैश मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी बार राज्य की कमान संभालने के बाद बेटियों का भविष्य सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यही कारण है कि राज्य में बेटी के जन्म के बाद उसके भविष्य को सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। Bhagyalakshmi Yojana इन्हीं योजनाओं में से एक है।
योजना का मूल लक्ष्य क्या है?
इस योजना का लक्ष्य बच्चे के जन्म के बाद उनकी शिक्षा और पालन-पोषण के लिए पैसे देना है। इस कार्यक्रम के तहत बालिका के जन्म पर उसके पालन-पोषण और शिक्षा के लिए माता-पिता को पैसे मिलते हैं।
इसका लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है और लड़कियों का भविष्य सुरक्षित करना है। बेटी के जन्म पर, भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत उसके माता-पिता को 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है। जन्म के समय मिलने वाला यह बॉन्ड दो लाख रुपये तक मिलता है और 21 साल में मैच्योर होता है। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की।
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इस योजना का आवेदन कौन कर सकता है?
आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कम से कम दो लाख रुपये होनी चाहिए।
इस योजना के तहत बालिका को 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करनी चाहिए।
बच्चे का जन्म होते ही आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकन कराना अनिवार्य है।
31 मार्च 2006 के बाद जन्मी सभी लड़कियां, जो BPL परिवारों में जन्मी हैं, इसका लाभ उठा सकती हैं।
एक परिवार में पैसा केवल दो बेटियों को मिलेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, wcd.nic.in, पर जाकर Bhagyalaxmi Yojana 2023 स्कीम में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन फार्म पर क्लिक करें: माता-पिता का आधार कार्ड; निवास प्रमाण पत्र; आय प्रमाण पत्र; माता-पिता का पासपोर्ट; और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। पास के आंगनवाड़ी केंद्र में फॉर्म भरकर दें।