केंद्र सरकार की तरफ से आई है एक ऐसी जबरजस्त योजना, बेटियों को 21 साल बाद मिलेंगे साढ़े 42 लाख रूपए ! 

Haryana yojna:केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई है. इस बिच एक एसी योजना आई है, जानिए इसके बारे में... 
 

Haryana yojna: केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है. इसी दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2023- 24 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घोषित की गई है.

सरकार की तरफ से कुछ योजनाओं की ब्याज दरें भी बढ़ाई गई है.(Haryana yojna) आज की इस खबर में हम आपको इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. जिन योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि की गई है उनमें सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है.

ब्याज दरों में की गई वृद्धि
केंद्र सरकार की तरफ से इस चर्चित योजना की ब्याज दर को 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है.(Haryana yojna) PM नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से अपने पहले कार्यकाल में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी.

योजना के जरिए आप अपनी 10 साल तक की बेटी का खाता खुलवा सकते है. इस अकाउंट के जरिए बेटियों के भविष्य के लिए मोटी रकम जुटाई जाती है. (Haryana yojna)आज की इस खबर में हम आपको जानकारी देंगे कि इस योजना में निवेश करके कैसे आप 40 लाख रुपए की मोटी रकम को अपनी बेटी के भविष्य के लिए संचित कर सकते हैं.
 

जमा करें 42.84 लाख रूपये
मान लीजिए आप इस योजना के जरिए हर महीने 12.5 हजार निवेश करते हैं. इस प्रकार आप 1 साल में 1.5 लाख रूपये तक का निवेश करेंगे. सुकन्या समृद्धि अकाउंट की मैच्योरिटी 15 सालों की होती है. (Haryana yojna)अगर आप 15 साल तक डेढ़ लाख रुपए के हिसाब से पैसे निवेश करते हैं तो आपका कुल निवेश 22.5 लाख रुपए हो जाएगा.

इस निवेश पर आपको 8% की दर से कुल 19.98 लाख रुपये ब्याज के रूप में दिया जाएगा.(Haryana yojna) इस प्रकार 15 साल के बाद जैसे ही इस योजना की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, आपके पास 42.48 लाख रुपए की रकम इकट्ठी हो जाएगी.


रखें इन बातों का विशेष ध्यान
इसका मतलब यह है कि 15 सालों के बाद आप अपनी बेटी के पढ़ाई से लेकर उसकी शादी तक का खर्च भी आसानी से उठा पाएंगे.(Haryana yojna) सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कुछ खास परिस्थितियों में मैच्योरिटी रकम का 50% पैसा भी निकाला जा सकता है.
वहीँ, बेटिया की उम्र 21 साल होने तक पैसे निकालने की सुविधा है. आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आप डेढ़ लाख रुपए टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. (Haryana yojna)बता दें कि इस योजना की ब्याज दर में तिमाही आधार पर बदलाव किया जाता है.