Breaking News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला, कुत्ते ने काटा तो मिलेगा 10000 का मुआवजा,

Latest High Court Action News: अधिक से अधिक लोग कुत्तों द्वारा काटे जा रहे हैं। कुछ लोग कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये पालतू कुत्ते या ऐसे कुत्ते जिनके पास घर नहीं होता है, लोगों को चोट भी पहुँचाते हैं। इसी के चलते हाईकोर्ट ने कुत्ते पालने वाले लोगों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। 
 

Haryana Update: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को कुत्तों ने काटा है, उन्हें ठीक होने में मदद के लिए पैसे दिए जाने चाहिए।  आप asportsn.com पर जाकर खेलों से जुड़ी खबरें हिंदी में देख सकते हैं। 

यदि कोई कुत्ता किसी को काट लेता है, तो उसे ठीक करने में मदद के लिए उन्हें पैसे मिलेंगे। न केवल पालतू कुत्ते हैं बल्कि आवारा कुत्ते भी हैं जिनका कोई मालिक नहीं है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

यह सरकार के लिए बड़ी समस्या है।  सरकार आवारा कुत्तों की संख्या पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है।  पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुत्तों द्वारा काटे जाने वाले लोगों को मदद के लिए पैसे दिए जाएंगे। 

चंडीगढ़ को एक समूह बनाने के लिए कहा गया है जो यह तय करेगा कि अगर किसी को कुत्ते से चोट लगती है तो उसे कितना पैसा मिलना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि काटने के निशान वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10,000 रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित है। 

हर दिन पुलिस को एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कि क्या होता है।  हाई कोर्ट ने नियम बनाया कि अगर कोई कुत्ता किसी को चोट पहुंचाता है और छोटा घाव कर देता है तो कुत्ते के मालिक को चोट लगने वाले व्यक्ति को पैसे देने होंगे।  

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को आवारा जानवर की वजह से चोट लगती है तो पुलिस को तुरंत इसकी रिपोर्ट लिखनी होगी।  हाई कोर्ट ने उन लोगों के लिए भी कुछ नियम दिए हैं जिनका पालन पालतू कुत्ते हैं।

 

 

 

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