अब दूसरे राज्य के लोगो को भी मिलेगा हरियाणा में फायदा, इन सभी स्कीमों का मिलेगा लाभ
अब दूसरे राज्य या जिले में काम करने वाले भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी चरणों को ध्यान से पूरा करें। इसके अलावा, अपने नाम और उम्र का प्रूफ जरूर रखें। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने मूल राज्य में जाने की जरूरत नहीं होगी। लाइसेंस पर आपके परमानेंट पता भी देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।
करंट ऐड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य है
क्या आप दूसरे राज्य या जिले में काम करते हैं? यदि आप किसी अन्य राज्य या जिला में रहते हैं, तो फॉर्म भरते समय इसका प्रूफ देना अनिवार्य है। आप प्रूफ के रूप में किराया दे सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट में आपका नाम होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आप कंपनी की आईडी प्रूफ या लेटर हेड पर अपना नाम लिखकर इसे करंट ऐड्रेस के रूप में अपलोड कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किसी और राज्य में जाने की जरूरत नहीं होगी।
ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भरें
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1।ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घर बैठे आवेदन भर सकते हैं।
2। इसके लिए पहले आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएँ।
3. चालक लाइसेंस सेवा पर क्लिक करें।
4. अपने घर का राज्य चुनें।
5। इसके बाद New Learner License पर क्लिक करें।
6: अब पांच कदम पूरे करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
7: दस्तावेज भरते समय प्रजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का खास ख्याल रखें।
8: एज प्रूफ और पता प्रूफ अपलोड करने के बाद सिगनेचर भी अपलोड करें।
शिक्षक लाइसेंस के लिए इतना पैसा दें
आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ पैसे देने होंगे। यदि आप केवल बाइक का लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको कुल मिलाकर 500 रुपए खर्च होगा। कार और बाइक लाइसेंस के लिए 950 रुपये देना होगा। यह समय के साथ-साथ बदल सकता है। आपको यह भुगतान एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग समय पर करना होगा। शिक्षा लाइसेंस के लिए २०० रुपये देने होते हैं। 50 रूपये अपॉइंटमेंट बुक करते समय लगते हैं। लाइसेंस लेने के बाद 200 रुपए भी देने होंगे।