Haryana Old Age Pension: बुढापा पेंशन के लिए कैसे करे अप्लाई, जानें पूरी डिटेल

Haryana Old Age Pension: हरियाणा की बुजुर्गों की पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मित्रों, हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि हरियाणा में बुढ़ापे और दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन फार्म भरना बहुत मुश्किल है।
 

Haryana Old Age Pension: हरियाणा की बुजुर्गों की पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मित्रों, हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि हरियाणा में बुढ़ापे और दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन फार्म भरना बहुत मुश्किल है।
मेरे साथियों, हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन को ऑटोमेटिक जेनरेटिव मोड पर लगाया है।

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 "अब हरियाणा में पेंशन के लिए किसी को कहीं किसी दफ्तर में चक्कर नहीं काटने होंगे", उन्होंने समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से कहा। 

हरियाणा बुढ़ापा पेंशन के लिए आवश्यक कार्य और शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. परिवार पहचान पत्र में खुद की आय 30 हजार रुपये से अधिक होनी चाहिए।

इससे अधिक आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगा।

2. बुजुर्गों को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

3. वोट कार्ड या स्कूल में 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए।

4. बुजुर्ग व्यक्ति का जन्म प्रमाण: स्कूल से संबंधित दस्तावेज, 60 वर्ष की आयु को दर्शाता वोटर कार्ड (जो 2017 से पुराना नहीं है), पासपोर्ट या मार्कशीट अपलोड होना चाहिए।

5. बुजुर्ग व्यक्ति का वोटर कार्ड नंबर परिवार पहचान पत्र में अपडेटेड होना चाहिए।

6. बुजुर्ग व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र में कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का स्थाई निवासी बताया जाना चाहिए; इसलिए, नया वोट कार्ड नहीं चलेगा।


7. DBT लागू होने पर परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का बैंक अकाउंट नंबर सही IFSC कोड के साथ अपडेट होना चाहिए। जब शुरू में फैमली आई डी बन रही थी तो बहुत से बुजुर्ग लोगों ने गलत IFSC कोड डाले थे, जैसे सिंडिकेट बैंक का IFSC अब पूरी तरह से अमान्य हो गया है, इसलिए इसे दुरुस्त करना चाहिए। 

हरियाणा में नई दिव्यांग पेंशन को ऑटोमेटिक बनाने के लिए आवश्यक कार्यों और शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. पहली शर्त यह है कि दिव्यांग व्यक्ति के पास भारत सरकार द्वारा जारी QR कोड वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें दिव्यांग व्यक्ति का प्रतिशत 60 या उससे अधिक हो।

2. दिव्यांग (Y) कॉलम परिवार पहचान पत्र में अपडेटेड होना चाहिए और दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड किया जाना चाहिए; अगर इन दोनों नहीं है, तो योग्य पात्र व्यक्ति करेक्शन मॉड्यूल में जाकर सब कुछ करेक्ट कर सकते हैं।

3. योग्य पात्र के परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता सही IFSC कोड के साथ अपडेटेड होना चाहिए; अगर ऐसा नहीं है तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर सब कुछ करेक्ट कर दें. अगर उस बैंक खाते में DBT लागू है तो यह और भी अच्छा होगा।