खट्टर सरकार ने हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात
 

Haryana News:हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब संविदा, तदर्थ या दैनिक आधार पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को 52 वर्ष तक सरकारी नियमित भर्ती के लिए आवेदन करने से छूट मिली है।
 

Haryana Update: हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब संविदा, तदर्थ या दैनिक आधार पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को 52 वर्ष तक सरकारी नियमित भर्ती के लिए आवेदन करने से छूट मिली है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने इस योजना को मंजूरी दी। नियमित सरकारी नौकरियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और ऊपरी 42 वर्ष है।

कर्मचारियों को यह छुट्टी दी गई है

हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को इन नियमों से छूट मिलेगी।

खट्टर सरकार ने हरियाणा के बीपीएल परिवारों को दिया बड़ा तोहफा
आयु में छूट कर्मचारियों को उनके पिछले काम के वर्षों के बराबर दी जाएगी। गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम में नियमित रूप से नियुक्त किया गया है, तो वह बाद में इसका लाभ नहीं ले सकता।