महिला स्व रोजगार योजना तहत हर महिला को मिलेंगे 1,00000 रुपये, बस करना होगा ये काम, जानिए  जानकारी 

 महिला स्वरोजगार योजना 2023 के तहत सभी लाभार्थी महिलाओं को सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी दी जाएगी ताकि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।

 

हमारे समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति इतनी कम है कि कोई जवाब नहीं है। नहीं, अब सभी महिलाओं को खराब आर्थिक स्थिति के कारण ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे सभी दूसरों पर निर्भर रहती हैं।

 जितनी योजनाएं विभागों द्वारा और उनके माध्यम से चलाई जा रही हैं, उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। एकल महिला के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बारहवां कदम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर 

मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकलाम महिला स्वरोजगार योजना 2023 नामक योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना महिलाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है,

 ताकि सभी महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल सके। और यह रोजगार सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2023 के तहत सभी लाभार्थी महिलाओं को सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी दी जाएगी ताकि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। 

तो आप हमारे इस आर्टिकल में जरूर बदलाव करें। , इसलिए इस लेख के माध्यम से हम मुख्यमंत्री एकला महिला स्वरोजगार योजना 2023 से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, ताकि आप भी इस योजना के आवेदन से लाभान्वित हो सकें।

मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 

राज्य जो महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद करेगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों की विधवाओं, परित्यक्त, तलाकशुदा, किन्नरों और अपराध और एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को शामिल किया गया है। 

प्रदेश में 45 वर्ष तक की महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के माध्यम से जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है या जो अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकेंगी।

 विभागीय अधिकारियों के अनुसार समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अकेले महिलाओं की संख्या साढ़े तीन लाख है. इसमें 45 साल से अधिक उम्र की महिलाएं भी शामिल हैं। 

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इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आयोजन किया है। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं।

 1,00,000 परियोजनाओं पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगा।

महिला स्वरोजगार योजना के उद्देश्य

उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी ने राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। ताकि महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाया जा सके। 

इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का रोजगार शुरू करने के लिए 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। 

साथ ही महिलाओं के रहन-सहन की स्थिति में भी सुधार होगा। क्योंकि समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अविवाहित महिलाओं की संख्या करीब साढ़े तीन लाख है. इनमें ज्यादातर 45 साल से ऊपर की महिलाएं हैं। 

ऐसी महिलाओं को किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वयं रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू कर रही है।

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योजना के लाभ और विशेषताएं

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की अकेली निराश्रित महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • उत्तराखंड सरकार की ओर से निराश्रित महिलाओं को एक लाख रुपए तक के व्यवसाय के लिए 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
  • यह आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • राज्य में सभी वर्गों और जातियों की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • इस योजना के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी छोटा-मोटा काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • उत्तराखंड की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ लेने से अब महिलाओं को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

योजना के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कला का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • राज्य में केवल महिलाओं को ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा।
  • महिला आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से अधिक और अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा नपुंसक महिलाएं जो अपराध और एसिड अटैक की शिकार हैं, इस योजना के तहत पात्र मानी जाएंगी।
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय कम से कम ₹72000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • महिलाओं को किसी भी संगठित सेवा, सरकारी या गैर-सरकारी गतिविधियों में काम नहीं करना चाहिए।
  • विकलांग विधवाओं जैसी कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. राशन पत्रिका
  5. पण कार्ड
  6. बैंक खाता विवरण
  7. पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  8. मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें

यदि आप भी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है और कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है सरकार के। 

इस योजना के द्वारा किसी भी प्रकार की योजना शुरू नहीं की जाती है, या यह योजना लागू नहीं की जाती है, इस योजना के तहत आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी, तो हम आप सभी को अपने लेख के माध्यम से सूचित करेंगे। 

इसके तहत इसकी जानकारी को सार्वजनिक कर क्रियान्वित किया जाएगा। योजना, तो हम आपको लेख में इससे संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप भी इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ उठा सकें।