Gratuity and Pension New Rule : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का झटका, खत्म हो सकती है पेंशन और ग्रेच्‍युटी!

केंद्र सरकार ने हाल में ही सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी Gratuity and Pension रोक दी जाएगी।
 

Gratuity and Pension Rule : केंद्रीय कर्मचारियों को DA और BONUS  देने के बाद अब सरकार ने एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया है। दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्‍त चेतावनी भी जारी की है। कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्‍युटी(Gratuity and Pension Rule) से वंचित होना पड़ेगा।

दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की है। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो नए नियम एक अनुसार, रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश है।(If an employee is negligent in work, then according to the new rule, there is a direction to stop his pension and gratuity after retirement.)
आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्‍य भी अमल कर सकते हैं।

"सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया"

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल में ही सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं।इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन(Gratuity and Pension Rule) रोक दी जाएगी।

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It is worth noting that the information about the changed rules has been sent by the Center to all the concerned authorities.


इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए। 
यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है।

"कौन करेगा कार्रवाई?..जानिए..."

ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी(Gratuity and Pension Rule) रोकने का अधिकार दिया गया है।
कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन(Gratuity and Pension Rule) रोकने का अधिकार दिया गया है।

कार्रवाई कैसे होगी?


अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी(Gratuity and Pension Rule) का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।

अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।
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जारी नियम के अनुसार, नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा।
अगर कोई कर्मचारी रिटायर(Retire)
 होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।

"अंतिम आदेश से पहले सुझाव लेना होगा"

इस नियम के अनुसार, ऐसे स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन(UPSC) से सुझाव लेना होगा।