Breaking News: हरियाणा मे सिपाही और सब इन्स्पेक्टर की भर्ती की उम्र मे 3 साल की छूट

Breaking News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने युवा पुलिसकर्मियों को तीन साल की छुट्टी दी है। सिर्फ 2024 में विज्ञापित पदों पर यह छूट लागू होगी।
 

Haryana Update, Breaking News: हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 के कारण सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार के फैसले के बाद अब कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल और सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के लिए 21 से 30 साल के उम्मीदवार पात्र होंगे।
आयु की गणना उस महीने की पहली तारीख को की जाएगी जिसमें आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगती है। इसका मतलब यह है कि अगर आयोग फरवरी 2024 में पुलिस पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करता है तो आयु की गणना 1 फरवरी 2024 से की जाएगी।
हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, यह आयु केवल 2024 में भरे जाने वाले भर्ती पदों के लिए मान्य होगी।

अब से इस उम्र के लिए यही प्रावधान है।

हरियाणा गृह विभाग द्वारा 8 मई, 2017 को अधिसूचित पुलिस सेवा नियम (अप्रकाशित और अन्य रैंक) के नियम संख्या 5 में आयु प्रावधान शामिल किया गया था। इसमें लिखा है कि सब-इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए 21 से 27 वर्ष और पुलिस कांस्टेबल पद पर सीधी भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जा सकता है।

हालांकि पुलिस ने अभी तक सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि ग्रुप सी सीईटी का आयोजन हो चुका है, इसलिए सब इंस्पेक्टर के पदों पर भी भर्ती की जाए ताकि उन्हें भी मौका मिल सके आयु का लाभ।

ग्रुप सी से सीईटी पास करने वाले ही पात्र होंगे। हरियाणा पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के 5,000 पदों और महिला कांस्टेबल के 1,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। सीईटी ग्रुप सी के लिए आयोजित किया गया है, इसलिए ग्रुप सी सीईटी में उत्तीर्ण उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। अब तक केवल एक ग्रुप सी सीईटी आयोजित की गई है।

सीईटी के कारण पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किये जा रहे हैं। जिसे कैबिनेट ने अलग से मंजूरी दे दी है और संशोधित नियमों को अधिसूचित करने से पहले एलआर को भेज दिया गया है। एलआर से मंजूरी मिलते ही इन नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

इस तरह कैबिनेट की मंजूरी मिल गई

गृह विभाग को तीन साल की छूट देने का एक अलग अतिरिक्त प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए मांगा गया था। गृह विभाग से छूट का प्रस्ताव मिलते ही कैबिनेट ने इसे सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। अब दी गई मंजूरी के अनुसार, चालू कैलेंडर वर्ष (यानी वर्तमान कैलेंडर वर्ष 2024) में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के विज्ञापित सीधी भर्ती पदों के लिए सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा से तीन साल की छूट दी जाएगी।

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