इस देश में पास किया गया   समलैंगिकता को लेकर कई देशों में जेल भेजने बिलवाला 

कानून में समलैंगिक लोगों के दोषी पाए जाने पर उनको उम्रकैद की सजा का भी प्रावधान है. यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून में बदल जाएगा.

 

Homosexual News: समलैंगिकता को लेकर कई देशों में लबे समय से बहस छिड़ी हुई है. कोई देश समलैंगिकता को पाप और समाज के खिलाफ मानता है तो भारत समेत कई देश ऐसे हैं, जहां पर समलैंगिक लोग आजादी के साथ नॉर्मल कपल्स की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हैं. ताजा मामला ईस्ट अफ्रीकन देश युगांडा का है.

यहां की संसद ने एक बिला पास किया. इस बिल के तहत समलैंगिक या गे होने का पता चलने पर शख्स को क्रिमिनल माना जाएगा.

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अगर युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी इस बिल को कानून बनाने की मंजूरी दे देते हैं तो ऐसे लोगों को लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है. युगांडा की सरकार ने जो कानून बनाया है, उसके मुताबिक, परिवार, समुदाय और दोस्तों को समलैंगिक व्यक्तियों की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी. ध्यान रहे कि युगांडा में समलैंगिकता को पहले से ही अवैध माना जाता है.

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बता दें कि युगांडा की एक अदालत ने इसी तरह के एक अधिनियम को साल 2014 में रद्द कर दिया था, जिस

युगांडा की सरकार अब लोगों की लैंगिक पहचान को लेकर उनको क्रिमिनल मानना चाहती है. ये बिल इस महीने की शुरूआत में पेश किया गया था,

जबकि संसद में इसे कल पूर्व समर्थन के साथ मंगलवार को पारित कराया गया. अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. अगर वह बिल पर अपनी सहमति दे देते हैं तो समलैंगिकों को अपराधी मानने वाला कानून अमल में आ जाएगा.

ने एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ कड़े कानून बनाए थे. तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कानून संसद से बिल पास कराने के बाद लागू किए जाने चाहिए. बताया जाता है कि दुनिया के करीब 30 अफ्रीकी देशों में समलैंगिक संबंधों पर बैन है.