Travel Insurance: रेल टिकट खरीदते समय खर्च लें 1 रुपया, दुर्घटना होने पर परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये
Railway Travel Insurance Benefits: जो लोग ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं उन्हें भारतीय रेलवे की यात्रा बीमा योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। दुर्घटना की स्थिति में परिवार के सदस्यों को बीमा पॉलिसी के रूप में 10 लाख रुपये मिलते हैं।
Haryana Update, New Delhi: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को यात्रा बीमा प्रदान करता है। हालाँकि, अक्सर यात्री इसे चुनने की बजाय इसे अनदेखा कर देते हैं। हालाँकि, यदि आप इस विकल्प को चुनते हैं, तो यदि यात्रा के दौरान कोई ट्रेन दुर्घटना होती है या आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपका नुकसान कवर हो जाता है। पिछले दिनों ओडिशा में तीन ट्रेनों की टक्कर की घटना ने लोगों को यात्रा बीमा (Rail Travel Insurance) को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया है।
Online Rail Ticket Booking करने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे की यात्रा बीमा योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हालाँकि, बहुत कम लोग रेल यात्रा बीमा विकल्प चुनते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। 1 रुपये से भी कम कीमत वाले इस बीमा से यात्री को 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है। अगर आप टिकट बुक करते समय यात्रा बीमा का विकल्प चुनते हैं तो ट्रेन दुर्घटना में यात्री को हुए किसी भी नुकसान का भुगतान बीमा कंपनी करती है।
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1 रुपये से कम में ट्रेन यात्रा बीमा
जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो ट्रेन यात्रा बीमा विकल्प वेबसाइट और ऐप पर दिखाई देते हैं, जिससे आप टिक करके चयन कर सकते हैं और 35 पैसे + लागू जीएसटी दर (कर) का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होगा। । टैक्स आदि जोड़ने के बाद यह कीमत लगभग 1 रुपये से भी कम है। जब आप बीमा विकल्प चुनेंगे, तो पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा। यह लिंक बीमा कंपनी द्वारा भेजा गया है। जब आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको वहां नॉमिनेशन डिटेल्स भरनी होगी। क्योंकि बीमा पॉलिसी लेना तभी आसान होता है जब बीमा पॉलिसी में कोई नॉमिनी हो।
मृतक के परिजनों को मिलते हैं 10 लाख
रेलवे यात्रा बीमा होने पर यदि यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी उस यात्री को मुआवजा देती है, जिसे रेल दुर्घटना में नुकसान हुआ है। दुर्घटना में यात्री को हुए नुकसान के अनुसार बीमा प्रीमियम लिया जाता है। अगर किसी यात्री की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उन्हें बीमा राशि के तौर पर 10 लाख रुपये मिलते हैं। यदि रेल यात्री दुर्घटना में पूर्णतः विकलांग हो गया हो तो उसे 7।5 लाख का मुआवजा और घायल हो गया हो तो 2 लाख रुपये इलाज के लिए दिये जाते हैं।
4 महीने मे क्लेम
रेलवे दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति, नॉमिनी या उत्तराधिकारी बीमा का दावा कर सकते हैं। रेल दुर्घटना के 4 महीने के भीतर बीमा का दावा किया जा सकता है। आप बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं और आपको संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे।