Trading New Rules: 31 दिसंबर तक निपटा लें ये काम, नहीं तो Stock Market ट्रेडिंग मे आएगी परेशानी
Haryana Update, New Delhi: शेयर बाजार के निवेशकों को 31 दिसंबर से पहले यह काम पूरा करना होगा, नहीं तो स्टॉक मार्केट (Stock Market) और म्यूचुअल फंड में ट्रेड (Mutual Fund Trading) करना मुश्किल हो जाएगा। SEBI ने कहा कि म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर, 2023 से पहले नॉमिनी जोड़ना होगा।
नॉमिनी को नहीं जोड़ा गया तो क्या होगा?
31 दिसंबर से पहले सेबी आपको ट्रेड करने से रोक सकती है अगर आप Mutual Fund और Stock में पैसा लगाने वाले निवेशक नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं। आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। वहीं, आप अपने अकाउंट से धन नहीं निकाल सकते अगर 31 दिसंबर से पहले म्यूचुअल फंड के निवेशक नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं। नया धन जुटाना भी मुश्किल होगा। वहीं पहले से ही नॉमिनी जोड़ चुके लोगों को फिर से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।
नॉमिनी जोड़ने की जरूरत क्यों है?
एक्सपर्ट ने बताया कि नॉमिनी जोड़ने से कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। अधिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही कानूनी परेशानी भी कम होती है। दूसरी ओर, निवेश और किसी भी तरह का धन ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। पैसा निवेश करने या निकालने में भी लंबी प्रक्रिया हो सकती है अगर नॉमिनी नहीं जोड़ा जाए।
नॉमिनी को कैसे जोड़ सकते हैं?
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। आप जिस भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से निवेश कर रहे हैं, उस पर नॉमिनी जोड़ने का ऑनलाइन तरीका है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 15 मिनट लग सकते हैं। एक व्यक्ति को तीन नॉमिनी मिल सकते हैं। नॉमिनी एड करने के बाद आप शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
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