Property News: अब सिर्फ Registry कराने से नहीं चलेगा काम, अब करना होगा ये काम, तभी आपके नाम हो सकेगी Property
 

Haryana Update: इस संपत्ति हस्तांतरण को निकटतम सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी पंजीकृत कराना होगा, यह सर्वविदित है कि यदि आप किसी भी प्रकार की दुकान, जमीन, मकान और प्लॉट खरीदते हैं, तो आपको उसके लिए पंजीकरण कराना होता है
 

Property News: आपका बता दें कि यदि आप भारत में संपत्ति खरीदते हैं, तो आपको भारतीय पंजीकरण अधिनियम का पालन करना होगा। इस अधिनियम के तहत 100 रुपये से अधिक मूल्य की किसी भी संपत्ति को किसी अन्य को स्थानांतरित करने पर उसके खिलाफ लिखित कार्रवाई की जाती है।

संपत्ति खरीदते समय हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सच में ही, किसी भी संपत्ति को खरीदते समय उसका पंजीकरण कराना होता है, लेकिन केवल पंजीकरण कराने से कोई संपत्ति का मालिक नहीं हो जाता। उसके लिए ये काम भी करना जरूरी होता है।

फ़ाइल-ख़ारिज करना सुनिश्चित करें-

आम बोलचाल की भाषा में संपत्ति के हस्तांतरण को फाइलिंग-बर्खास्तगी भी कहा जाता है। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो उसे फाइल करना याद रखना भी बहुत जरूरी है।

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आपको बता दें कि रजिस्ट्री सिर्फ मालिकाना हस्तानांतरण का काम करती है जबकि बाद में मालिकाना हस्तानांतरण फाइलिंग और नामंजूरी से होता है।

जाने क्या है पूरी प्रक्रिया?

बहुत से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि वे संपत्ति का पंजीकरण कराकर ही उसका मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। अक्सर हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने एक संपत्ति खरीदी लेकिन उस पर भारी कर्जा ले लिया,

वहीं एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को दो अलग-अलग लोगों को बेच दिया, जिससे मामला और बिगड़ जाता है और आपको लाखों का नुकसान हो जाता है।

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आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण करते समय जमीन भी आपके नाम पर Mute हो गई है। पंजीकरण करते समय, ध्यान रखें कि स्थानांतरण आपके अपने नाम पर होना चाहिए, तभी आप संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।