PPF Alert : क्या आपने भी लगाया है PPF में पैसा, तो डूब गए आप, जानिए क्या होगा अब ?

पीपीएफ स्कीम में निवेश करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक वित्त वर्ष में पीपीएफ स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश नहीं किया जा सकता। हालाँकि, प्रत्येक वित्त वर्ष में लोगों को कम से कम 500 रुपये पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना चाहिए।
 

पीपीएफ स्कीम लंबी अवधि की है। इस कार्यक्रम में 15 वर्ष की अवधि के बाद योग्यता बेनेफिट मिलता है। ऐसे में लोगों को हर साल इसमें धन लगाना होगा। फिलहाल पीपीएफ अकाउंट में किए गए निवेश पर 7.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। हालाँकि, अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में किसी वित्त वर्ष में धन नहीं डालता है, तो उसे पीपीएफ अकाउंट डोरमेंट और समस्याएं हो सकती हैं।

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वास्तव में, पीपीएफ स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक वित्त वर्ष में पीपीएफ स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश नहीं किया जा सकता। हालाँकि, लोगों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश पीपीएफ अकाउंट में करना चाहिए। साथ ही, इस स्कीम से 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट, आईटीआर भरते वक्त पुराने टैक्स रिजीम के तहत उठाया जा सकता है, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत।

पीपीएफ: अगर कोई व्यक्ति पिछले वित्त वर्ष में 500 रुपये का निवेश भी पीपीएफ अकाउंट में नहीं करता है, तो इससे अकाउंट डोरमेंट होता है और पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी असर पड़ता है। साथ ही डोरमेंट अकाउंट को फिर से शुरू करने के लिए शुल्क भी देना होगा। यही कारण है कि लोगों को हर वित्त वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम निवेश राशि जमा करनी चाहिए।