Pan Card Validity : क्या पैन कार्ड की वैधता होती है, अगर हां तो कितने समय की, जानें पूरी खब़र 

नई दिल्ली:पैन कार्ड (PAN Card) उन चीजों में से एक है, जिनकी हमें अब सबसे ज़्यादा जरूरत है। इसके बिना अब वित्तीय कार्य नहीं किए जा सकते। यह भी हमारी विशिष्ट पहचान का कागजात बन गया है।
 

Haryana Update : पेन कार्ड के बिना आप डीमैट और बैंक अकाउंट या इनकम टैक्स रिटर्न भर नहीं सकते। क् या पैन कार्ड भी मदद करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। या इसे बार-बार करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को पैन कार्ड की वैलिडिटी अवधि का पता नहीं है।

अगर आपको भी पैन कार्ड की वैलिडिटी के बारे में कोई चिंता है, तो आज उसे दूर कर लें। पेन कार्ड एक दस्तावेज है जो बनाने के बाद जीवन भर वैध रहता है। यह हर समय वैलिड रहता है।पेन कार्ड को कभी नहीं बदलना होगा। पैन कार्ड व्यक्ति की मौत के बाद ही रद्द हो सकता है। पेन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम व्याप्त है। इसे धोखा देने वाले लोग इसे फैलाते हैं। उनका उद्देश्य लोगों के बैंक खातों को चुराना है। यही कारण है कि अगली बार कोई आपसे फोन या मैसेज करके पैन कार्ड वापस लेने को कहे तो उसे परेशान मत करो।

पैन कार्ड पर 10 अंकों का एक स्थायी अल्फान्यूमेरिक नंबर है जो बदल नहीं सकता। अंग्रेजी के अल्फाबेट्स से अल्फान्यूमेरिक नंबरों की उत्पत्ति होती है। कैपिटल यह कार्ड में बताता है। पैन कार्ड में यूजर के पता, फोटो और हस् ताक्षर भी होते हैं। पेन कार्ड नंबर को बदलने की अनुमति नहीं है। पैन कार्ड होल् डर पैन कार्ड पर दर्ज की गई अन्य जानकारी को बदल सकता है।

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रख सकता है। जिस व्यक्ति के नाम से पहले से एक पैन कार्ड दिया गया है, वह नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, जैसा कि इस खंड के सातवें प्रावधान में कहा गया है। ऐसा करना सेक्शन 139 ए का उल्लंघन है और इसके लिए सक्षम अधिकारी 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है।