Govt Scheme : हरियाणा सरकार दे रही 71 हजार रुपए, ऐसे करें आवेदन 

Govt Scheme : हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी सौगात! राज्य सरकार एक नई योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 71 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों और पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया और जरूरी जानकारी नीचे देखें।
 
 

Haryana Update : Haryana Sarkar जरूरतमंद परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें CM Vivah Shagun Scheme भी शामिल है। यह Scheme समाज के वंचित तबके को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत, लाभार्थियों को विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।  

पंजीकरण के लिए 'ई-दिशा पोर्टल' अनिवार्य  

हरियाणा के डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी Scheme है। इस Scheme का लाभ पाने के लिए विवाहिता की शादी का पंजीकरण "ई-दिशा पोर्टल" पर कराना अनिवार्य है।  

6 महीने के भीतर कराना होगा पंजीकरण  

Scheme के तहत, पंजीकरण के बाद संबंधित विभाग सभी दस्तावेजों की जांच करता है। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो Scheme की राशि सीधे लाभार्थी के Bank खाते में भेज दी जाती है। जो परिवार इस Scheme का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें बेटी की शादी के 6 महीने के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तय समयसीमा में पंजीकरण के बाद ही विवाहित महिला के माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।  

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किन्हें मिलेगा Scheme का लाभ?  

इस Scheme के तहत, अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के वे परिवार, जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है, उन्हें 71 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, सभी वर्गों की विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे और बीपीएल सूची में शामिल वे परिवार, जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, उन्हें ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।  

Haryana Sarkar की यह Scheme समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वे अपनी बेटियों के विवाह का खर्च आसानी से उठा सकें।