Bank News: यदि जनधन योजना के तहत खुलवाया है खाता, और बिना बैलेंस निकालना चाहते हैं पैसे, तो यह है बेहतरीन तरीके
Bank Overdraft: आप सभी को बता दे की यदि आपने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना जीरो बैलेंस खाता खुलवाया हुआ है, तो आपको बाकी सुविधाओं के साथ-साथ ₹10000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है.
Haryana Update: आप सभी को तो पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाता है, उसे बहुत सी बैंक सुविधा मिलती है- जैसे पासबुक चेक बुक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आदि.
इसके अतिरिक्त, ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। जरूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर भी आप इसकी मदद से पैसे निकाल सकते हैं।
जनधन योजना में अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोला जाता है। इस अकाउंट में कम से कम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो आपको इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
जाने क्या है ओवरड्राफ्ट की लिमिट?
आपको जन धन अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर भी 10 हजार रुपये की अतिरिक्त ड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं अगर आपका जन धन अकाउंट कम से कम छह महीने पुराना है।
ध्यान दें कि 6 महीने से अधिक समय से पुराने जन धन खातों को ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। इसके बाद आप 10,000 रुपये को कभी भी ओवरड्राफ्ट के तहत निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी।
वहीं, आप अकाउंट बनाने के तुरंत बाद 2000 रुपये का अतिरिक्त ड्राफ्ट पा सकते हैं।
इसके तहत मिलती है ये सुविधाएं
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. जन धन अकाउंट में आपको बाकी अकाउंट की तरह ही जमा राशि पर ब्याज की सुविधा मिलती है.
साथ ही इसमें आपको एक रूपे एटीएम कार्ड भी जारी किया जाता है. इसके अलावा आपको इसमें 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30 हजार रुपये का इंश्योरेंस भी दिया जाता है.
जाने ये अकाउंट खुलाने के लिए क्या है योग्यताए
जन धन योजना की शुरुआत हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए की गई है. इसके तहत 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी बैंक में अपना जन धन अकाउंट ओपन करवा सकता है.
अकाउंट किसी भी बैंक ब्रांच या बैंक मित्र आउटलेट में खोला जा सकता है. अकाउंट खोलने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. जन धन खाता के लिए नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का पता और सभी जानकारी देनी होगी.
अगर आपका पहले से ही सामान्य बैंक अकाउंट है तो आप इसे जन धन अकाउंट में कंवर्ट करवा सकते हैं.
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