Vidhva Pension Yojana: विधवा महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान 

Vidhva Pension Yojana: हरियाणा कि विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खबर निकाल कर सामने आई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा अपकेलिए कई योजनाएँ बनाई गई है जिनमे से एक है विधवा पेंशन योजना।
 

Vidhva Pension Yojana:  हरियाणा कि विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खबर निकाल कर सामने आई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा अपकेलिए कई योजनाएँ बनाई गई है जिनमे से एक है विधवा पेंशन योजना।

 

साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा संचालित विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।


मुख्य विशेषताएँ:


पेंशन राशि: वर्तमान में, पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,750 की पेंशन प्रदान की जाती है। 

 

पात्रता मानदंड:


आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।


आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए और आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से राज्य में निवास कर रही हो।


आवेदिका की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।


आवेदिका विधवा हो या पति, माता-पिता और पुत्रों के बिना निराश्रित हो।

आवेदन प्रक्रिया:


आवेदन के लिए आवेदिका को अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (Atal Seva Kendra) या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क करना होगा।


आवेदन पत्र को सही-सही भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़:


पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

आय प्रमाण पत्र।


निवास प्रमाण पत्र।


आधार कार्ड।


बैंक खाता विवरण।

इसके साथ ही आपकी अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।


पेंशन राशि: वर्तमान में, पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,750 की पेंशन प्रदान की जाती है। 

पात्रता मानदंड:

आयु: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

निवास: आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए और आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से राज्य में निवास कर रही हो।

आय सीमा: आवेदिका की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।

अन्य शर्तें: आवेदिका विधवा हो या पति, माता-पिता और पुत्रों के बिना निराश्रित हो। 


आवेदन प्रक्रिया:

आपको बता दें कि आवेदिका को अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (Atal Seva Kendra) या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क करना होगा।