सरकार ने जारी किे नये नियम, अब बिजली कटवाने के लिए भी देने होंगे पैसे
 

Up New Rules: उत्तर प्रदेश के कमजोर हिस्सों तक बिजली पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला किया. सरकार ने 31 जुलाई तक 1 किलोवाट घरेलू बिजली कनेक्शन और डिस्कनेक्शन शुल्क (आरसीडीसी) को खत्म करने का फैसला किया है। आंशिक भुगतान के मामले में कुल अंशदान में 25 प्रतिशत की कटौती की आवश्यकता भी कम कर दी गई।
 

Haryana Update: यूपी वासियों के लिए जरूरी खबर. यूपी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य के निवासियों को अब बिजली पहुंच और कटौती पर बहुत पैसा खर्च करना होगा। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी पूरी खबर में मिल सकती है। अब गरीब उपभोक्ता रुक-रुक कर बिजली कनेक्शन पाने के लिए कम से कम 100 रुपये का भुगतान कर सकते हैं।

1 किलोवाट भार वाले उपभोक्ताओं को इससे लाभ होता है:
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि चार्ज के चलते एलएमवी 1 आवासीय कनेक्शन फिलहाल होल्ड पर है। उपभोक्ता को पूर्ण या आंशिक रूप से आरसीडीसी कनेक्शन शुल्क (डिस्कनेक्शन और कनेक्शन) के रूप में लगभग 600 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। आंशिक रूप से गरीब ग्राहक बिल पर मात्र पांच सौ से एक हजार रुपये ही अदा करते हैं।

ऐसे में गरीब उपभोक्ताओं को आरकेडीसी शुल्क 600 रुपये देना असंभव है, यानी बिजली कनेक्शन बहाल नहीं हो पायेगा. इसके अलावा, कभी-कभी सदस्यता शुल्क का भुगतान न करने के कारण कनेक्शन बाधित होने पर उपभोक्ता को कम से कम 25 प्रतिशत राशि प्राप्त होती है।

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी गरीब उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाते हुए आरसीडीसी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। परिणामस्वरूप 31 जुलाई 2023 से एक किलोवाट तक की बिजली की आवश्यकता वाले घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सक्रिय कनेक्शन जोड़ने पर कुल भुगतान राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।