RBI News : RBI का बड़ा आदेश, लगेगा जुर्माना जानें क्या होगा इसका असर
RBI Latest News : क्या आपका खाता इन बैंकों में हैं तो हो जाए सावधान, पड़ेगा आम लोगो पर गहरा असर इस लेख के माध्यम से जानें RBI का बड़ा आदेश
Mar 20, 2024, 19:11 IST
Haryana Update : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एडवांस इन्टरेस्ट रेट के कुछ निर्देशों का पालन न करने पर डीसीबी बैंक (DCB Bank) और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (Tamilnad Mercantile Bank) पर जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने जारी किया बयान
एक अलग बयान में केंद्रीय बैंक ने बताया कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर ‘अग्रिम पर ब्याज दर’ और 'बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार' (सीआरआईएलसी) रिपोर्टिंग में संशोधन' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नियमों का पालन न करने पर लगा जुर्माना
दोनों मामलों में, रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित था. इसी वजह से आरबीआई ने यह एक्शन लिया है. आरबीआई का उद्देश्य है कि बैंक ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
इन बैंकों पर भी लगाया था जुर्माना
हाल ही में रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) और बंधन बैंक (Bandhan Bank) पर जुर्माना लगा दिया था. आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना 'जमा पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा', 'कर्ज पर ब्याज दर' और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया था।