Punjab News: पंजाब के इस इलाकें में लगी धारा 144, जानिए इसके पीछे की वजह!

Punjab News: शादी और अन्य समारोहों में हथियार ले जाने, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाव चलाने, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पैदा करने वाले पटाखे, ड्रम या कोई अन्य ध्वनि पैदा। 
 

Haryana Update: दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने निषेधाज्ञा जारी की।

जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने कहा कि जिले में हुक्का बार, जहां सेना राख एकत्र करती है और फसल के अवशेषों को जलाती है, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके, मैरी पैलेस, होटल, रेस्तरां और सिनेमा हॉल के मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना, मकान मालिकों को किराएदारों के बारे में निकटतम पुलिस थानों को सूचित करना और प्रवासी कर्मचारियों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में लिंक रोड के साथ जमीन और स्थान पर अवैध कब्जा करने, शादी और अन्य समारोहों में हथियार ले जाने, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाव चलाने, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पैदा करने वाले पटाखे, ड्रम या कोई अन्य ध्वनि पैदा करने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिबंध लगाए गए हैं, और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।